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Mathura News: जानलेवा हमले के दोषी को सात वर्ष की कैद

Fri, 01 Sep 2023 11:38 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Updated Fri, 01 Sep 2023 11:38 PM IST
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Seven years imprisonment for murderous attack
मथुरा। एडीजे-8 नितिन पांडेय की अदालत से शुक्रवार को जानलेवा हमले के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए सात साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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एडीजीसी अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि थाना जमुनापार क्षेत्र स्थित श्रीजी कुंज कॉलोनी लक्ष्मी नगर निवासी डब्बू ने मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि उनके साले विजय पर 3 अप्रैल 2016 को कुछ लोगों ने पुरानी रंजिश को लेकर हमला बोल किया और गोली मार दी। वे भी हमले के समय उस स्थल पर मौजूद थे। उनको भी चोटें आई थीं। रूपेंद्र निवासी गढ़ी रोहता अस्तल, थाना सदर, आगरा को मुकदमे में नामजद किया गया।
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पुलिस ने रूपेंद्र को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था। अदालत ने साक्ष्यों और गवाही के आधार पर रूपेंद्र को जानलेवा हमले का दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
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