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Mathura News: जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 15 Nov 2025 02:19 AM IST
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Sentenced to jail time.
मथुरा। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत एसीजेएम कोर्ट ने मारपीट करने वाले को जेल में बिताई अवधि और एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
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शहर कोतवाली क्षेत्र के जनरल गंज निवासी भोला के खिलाफ वर्ष 1998 में मारपीट का मुकदमा पंजीकृत हुआ था। कोर्ट में भोला ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस पर अदालत ने उसे जेल में बिताई अवधि और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
इधर खेत में कटी फसल चोरी करने वाले तीन दोषियों को एसीजेएम प्रथम की कोर्ट ने जेल में बिताई अवधि और 1500-1500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। थाना फरह क्षेत्र के खेत में कटी पड़ी फसल वर्ष 2011 में चोरी हो गई थी। फसल स्वामी ने फरह के गांव माल निवासी बच्चू, हाईवे थाने की बुद्ध विहार कॉलोनी निवासी दिनेश और गांव नरहोली निवासी निरंजन के खिलाफ हाईवे थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल दिया। मुकदमे की सुनवाई एसीजेएम प्रथम की कोर्ट में हुई। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत तीनों ने अदालत के समक्ष अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस पर अदालत ने तीनों को जेल में बिताई अवधि और 1500-1500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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जबकि चुनाव ड्यूटी में बस नहीं भेजने वाले को कोर्ट ने शनिवार को कोर्ट की कार्रवाई चलने तक खड़े रहने और 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मगोर्रा थाना के सौंख निवासी गिर्राज की बस को वर्ष 2005 में होने वाले चुनावों के लिए अधिग्रहित किया गया था। लेकिन गिर्राज ने चुनाव ड्यूटी के लिए अपनी बस को नहीं भेजा था। इस पर सक्षम अधिकारी ने लोक प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 167 के तहत गिर्राज के खिलाफ मगोर्रा थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया था। मुकदमे की सुनवाई एसीजेएम/एडी (द्वितीय) की कोर्ट में हुई। कोर्ट में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गिर्राज ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस पर कोर्ट ने उसे कार्रवाई चलने तक खड़े रहने और 500 रुपये के अर्थदंड की सजा से दण्डित किया है। संवाद
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