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किसानों से हटाई डकैती की धारा
ब्यूरो, अमर उजाला मथुरा
Updated Sat, 06 Dec 2014 12:37 AM IST
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एक माह पूर्व गोकुल बैराज कांड में बंद 11 लोगों की कोर्ट में सुनवाई शुक्रवार को हुई। इसमें मजिस्ट्रेट कोर्ट से सभी की जमानत खारिज कर दी गई। मामले में आरोपियों पर लगाई गई डकैती की धाराएं हटा ली गईं हैं, लेकिन लोक संपत्ति अधिनियम की धारा बढ़ा दी गई है।
बता दें कि दो नवंबर को गोकुल बैराज डूब क्षेत्र के मुआवजे को लेकर किसानों ने जाम लगाया था। किसानों को हटाने को लेकर हुए बवाल में जमकर फायरिंग की गई थी। किसानों और पुलिस के बीच हुए टकराव के बाद 11 लोगों को पुलिस ने मौके से पकड़ा था। मामले में जेल में बंद भाजपा युवा मोर्चा के कुंवर सिंह निषाद, लक्ष्मणदास, विनोद चौधरी, बंटी चौधरी, हेमंत, मनोज, भोपाल, रामरतन, किशोर, सोहन सिंह सहित 11 लोगों की शुक्रवार को पहली बार पेशी हुई। सभी की जमानत कोर्ट ने खारिज कर दी।
अधिवक्ता ब्रजगोपाल शर्मा के अनुसार पुलिस ने धारा 395 (डकैती) तथा 397 (असलहों सहित डकैती) को हटा लिया है, लेकिन लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम क ी धारा 3/4 को बढ़ा दिया है। बताया कि शनिवार को दोनों की सुनवाई में सेशन कोर्ट में फिर से जमानत अर्जी लगाई जाएगी।
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बता दें कि दो नवंबर को गोकुल बैराज डूब क्षेत्र के मुआवजे को लेकर किसानों ने जाम लगाया था। किसानों को हटाने को लेकर हुए बवाल में जमकर फायरिंग की गई थी। किसानों और पुलिस के बीच हुए टकराव के बाद 11 लोगों को पुलिस ने मौके से पकड़ा था। मामले में जेल में बंद भाजपा युवा मोर्चा के कुंवर सिंह निषाद, लक्ष्मणदास, विनोद चौधरी, बंटी चौधरी, हेमंत, मनोज, भोपाल, रामरतन, किशोर, सोहन सिंह सहित 11 लोगों की शुक्रवार को पहली बार पेशी हुई। सभी की जमानत कोर्ट ने खारिज कर दी।
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अधिवक्ता ब्रजगोपाल शर्मा के अनुसार पुलिस ने धारा 395 (डकैती) तथा 397 (असलहों सहित डकैती) को हटा लिया है, लेकिन लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम क ी धारा 3/4 को बढ़ा दिया है। बताया कि शनिवार को दोनों की सुनवाई में सेशन कोर्ट में फिर से जमानत अर्जी लगाई जाएगी।
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