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Mathura News: 22 जुलाई तक धारा 144 लागू

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 26 May 2024 12:48 AM IST
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Section 144 applicable till July 22
मथुरा। लोकसभा चुनाव की मतगणना व मुड़िया पूर्णिमा मेले के साथ ही आगामी त्योहारों को देखते हुए जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। बेवजह कोई अराजक शहर की फिजा न बिगाड़ दे, इसके लिए धारा 144 यानी निषेधाज्ञा डीएम ने लागू कर दी है। शनिवार को आदेश जारी किया गया कि 25 मई से 22 जुलाई तक जिले में निषेधाज्ञा लागू रहेगी।
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डीएम की ओर से सभी क्षेत्रीय मजिस्ट्रेटों, एसडीएम को सक्रिय करते हुए निर्देश दिए हैं कि इस दौरान कानून व्यवस्था का खासा ख्याल रखा जाए। डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि निषेधाज्ञा अवधि में बिना अनुमति के कोई भी सभा, जुलूस अथवा रैली का आयोजन नहीं किया जाएगा। इस अवधि में कोई भी व्यक्ति लाठी, बंदूक आदि हथियार लेकर नहीं चलेगा और कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करेगा, जिससे किसी दूसरे व्यक्ति या समुदाय की भावनाएं आहत हों।
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निषेधाज्ञा आदेश तत्काल प्रभाव से उन सभी लोगों पर प्रभावी होगा जो इस अवधि में जिले में निवास अथवा आवागमन करते हैं। इस दौरान पांच या पांच से अधिक लोगों को एक गुट बनाकर खड़े होना भी प्रतिबंधित रहेगा।
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