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Mathura News: रेलवे क्राॅसिंग का गेट तोड़ने पर दोषी को हुई दो साल की जेल

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 15 Feb 2025 12:19 AM IST
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relave krosing ka get todane par doshee ko huee do saal kee jel
मथुरा। एसीजेएम रेलवे (कोर्ट) ने शुक्रवार को रेलवे क्रॉसिंग का बूम तोड़ने वाले दोषी को 2 साल के कारावास और 3 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। कार चालक ने 23 फरवरी 2016 में गोवर्धन में गेट नंबर 22 के बूम को तोड़ दिया था।
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गोवर्धन स्थित रेलवे क्राॅसिंग के गेट संख्या 22 से 23 फरवरी 2016 की शाम को सात बजे मालगाड़ी गुजरनी थी। गेटमैन गेट को बंद कर रहा था। इसी बीच गोवर्धन की ओर से आई तेज रफ्तार कार चालक ने तेजी से चलाते हुए रेलवे क्राॅसिंग के बूम का दूसरा व तीसरा हिस्सा तोड़ दिया था। गेटमैन ने कार को रुकवाने का प्रयास किया। चालक ने कार को मोड़ा और भगा ले गया।
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गेटमैन जगराम सिंह ने कार के नंबर के आधार पर बूम तोड़ने की रिपोर्ट आरपीएफ थाने में दर्ज कराई। आरपीएफ ने नंबर के आधार पर भरतपुर के थाना कैथवाड़ा स्थित बांसौली निवासी कार चालक रूकदीन को गिरफ्तार कर रेलवे कोर्ट में पेश किया। मामले की सुनवाई एसीजेएम रेलवे कोर्ट में हुई। कोर्ट ने रुकदीन को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि अर्थदंड अदा नहीं किया तो उसे 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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