फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   Registration of e-rickshaw driver will be canceled if rules are broken

Mathura News: नियम तोड़ने पर ई-रिक्शा चालक का पंजीकरण होगा रद्द

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 20 Dec 2023 01:10 AM IST
विज्ञापन
Registration of e-rickshaw driver will be canceled if rules are broken
वृंदावन। नए रूट और रंग के साथ ई रिक्शा संचालन को अमलीजामा पहनाने से पहले ई रिक्शा संचालन समिति ने मंगलवार को पुलिस, यातायात पुलिस और निजी सुरक्षा गार्डों के साथ ई-रिक्शा चालकों को जागरूक किया।
विज्ञापन


टीम ने पैदल लाउड स्पीकर से यातायात नियम की जानकारी देने के साथ ही चेतावनी दी कि नियमों का पालन नहीं करने संबंधित चालक का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।

संयुक्त टीम ने हरिनिकुंज चौराहे से लेकर कालीदह, अटल्ला, सौ फुटा, रमणरेती मार्ग पर ई रिक्शा चालकों को बताया कि वृंदावन में सिर्फ क्यू आर कोड वाले तीन रंग के ई रिक्शा ही संचालित होंगे। इनके सभी चालक स्थानीय होंगे, जो कि ई-रिक्शा के रंग की ड्रेस पहनेंगे और पहचान पत्र भी गले में लटकाएंगे। निर्धारित किराया ही यात्री से लेंगे।
विज्ञापन

टीम के सदस्यों ने चेतावनी दी है कि नियमों की अनदेखी करता कोई भी ई रिक्शा मिलता है तो उसके चालक के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। संयुक्त टीम में रमणरेती पुलिस चौकी प्रभारी शिवशरण, टीएसआई सत्यप्रकाश, ई रिक्शा संचालन समिति के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह, कौशल महाराज, ताराचंद गोस्वामी, अजीत सिंह और 15 निजी गार्ड शामिल रहे। समिति के अध्यक्ष ने बताया कि बुधवार से वृंदावन में क्यूआर कोड वाले 514 ई रिक्शा का संचालन होगा। कोई नियम तोड़कर संचालन करता है तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed