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Mathura News: तीन आरोपियों पर पुलिस ने की गैंगस्टर की कार्रवाई
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चौमुहां। क्षेत्र में सौरभ सिंह गैंग के खिलाफ जैंत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गैंग लीडर सौरभ सिंह और उसके दो सक्रिय सदस्यों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। जिलाधिकारी की अनुमति के बाद थाना प्रभारी जैंत उमेश चंद्र त्रिपाठी ने यह प्राथमिकी दर्ज कराई है।
थाना जैंत प्रभारी निरीक्षक उमेश चंद्र त्रिपाठी की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार, यह गिरोह आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए जघन्य अपराधों में लिप्त है। गैंग लीडर सौरभ सिंह निवासी आगरा अपने साथियों के साथ मिलकर अवैध हथियारों के बल पर फिरौती के लिए अपहरण और चेकिंग के दौरान पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करने जैसे गंभीर अपराधों को अंजाम देता रहा है।
समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस गैंग पर नकेल कसना अनिवार्य है। आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट की धारा 2/3 के तहत सौरभ सिंह (गैंग लीडर) निवासी नगला नेगू, थाना जगनेर, जिला आगरा, मंजीत निवासी ग्राम बेनीपुर, थाना परसोनी, जिला सीतामढ़ी (बिहार) और पूजा निवासी हरचंद्र नगला, थाना इगलास, जिला अलीगढ़ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है।
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दस्तावेज के अनुसार, आरोपियों का कच्चा चिट्ठा 20 फरवरी 2026 को तैयार किया गया था। इसके बाद नोडल अधिकारी, क्षेत्राधिकारी, पुलिस अधीक्षक नगर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की संस्तुति के बाद 27 फरवरी 2026 को जिलाधिकारी मथुरा ने इस पर अपनी अंतिम मुहर लगाई।
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थाना जैंत प्रभारी निरीक्षक उमेश चंद्र त्रिपाठी की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार, यह गिरोह आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए जघन्य अपराधों में लिप्त है। गैंग लीडर सौरभ सिंह निवासी आगरा अपने साथियों के साथ मिलकर अवैध हथियारों के बल पर फिरौती के लिए अपहरण और चेकिंग के दौरान पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करने जैसे गंभीर अपराधों को अंजाम देता रहा है।
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समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस गैंग पर नकेल कसना अनिवार्य है। आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट की धारा 2/3 के तहत सौरभ सिंह (गैंग लीडर) निवासी नगला नेगू, थाना जगनेर, जिला आगरा, मंजीत निवासी ग्राम बेनीपुर, थाना परसोनी, जिला सीतामढ़ी (बिहार) और पूजा निवासी हरचंद्र नगला, थाना इगलास, जिला अलीगढ़ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है।
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दस्तावेज के अनुसार, आरोपियों का कच्चा चिट्ठा 20 फरवरी 2026 को तैयार किया गया था। इसके बाद नोडल अधिकारी, क्षेत्राधिकारी, पुलिस अधीक्षक नगर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की संस्तुति के बाद 27 फरवरी 2026 को जिलाधिकारी मथुरा ने इस पर अपनी अंतिम मुहर लगाई।