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Mathura News: आरटीई प्रवेश में मनमानी पर तीन बड़े स्कूलों को नोटिस
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मथुरा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश देने में लापरवाही बरतने वाले स्कूलों पर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) ने तीन स्कूलों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है।
सत्र 2026-27 के लिए तीन चरणों की लॉटरी प्रक्रिया संपन्न होने के बावजूद इन विद्यालयों ने आवंटित बच्चों को अब तक प्रवेश नहीं दिया है। बीएसए कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार माउंट हिल एकेडमी को 26, दिल्ली पब्लिक स्कूल को 19 और संस्कार पब्लिक स्कूल को 09 छात्र आवंटित किए गए थे। बार-बार निर्देश देने के बाद भी विद्यालय प्रबंधन द्वारा इन बच्चों के दाखिले की सूचना विभाग को उपलब्ध नहीं कराई गई है।
बीएसए ने कहा है कि विद्यालय आवंटित सीटों के सापेक्ष प्रवेश की जानकारी उपलब्ध कराएं। पत्र में चेतावनी दी गई है कि यदि किसी भी अभिभावक या बच्चे द्वारा प्रवेश न देने की शिकायत दर्ज कराई जाती है, तो संबंधित विद्यालय के खिलाफ आरटीई नियमों के तहत कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की होगी।
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खंड शिक्षा अधिकारियों को अल्टीमेटम
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गरीब बच्चों के दाखिले की कछुआ चाल पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) ने गहरी नाराजगी जताई है। सत्र 2026-27 के लिए तीन चरणों की लॉटरी में कुल 2021 बच्चों का चयन हुआ था लेकिन 15 अप्रैल तक मात्र 772 बच्चों का ही प्रवेश पोर्टल पर अंकित किया गया है। दाखिलों की इस बेहद कम संख्या को देखते हुए बीएसए ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार, सभी बीईओ अपने विकासखंड के स्कूलों और अभिभावकों से तत्काल दूरभाष पर संपर्क कर वास्तविक स्थिति जानें और गूगल शीट पर डाटा अपडेट करना सुनिश्चित करें।
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सत्र 2026-27 के लिए तीन चरणों की लॉटरी प्रक्रिया संपन्न होने के बावजूद इन विद्यालयों ने आवंटित बच्चों को अब तक प्रवेश नहीं दिया है। बीएसए कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार माउंट हिल एकेडमी को 26, दिल्ली पब्लिक स्कूल को 19 और संस्कार पब्लिक स्कूल को 09 छात्र आवंटित किए गए थे। बार-बार निर्देश देने के बाद भी विद्यालय प्रबंधन द्वारा इन बच्चों के दाखिले की सूचना विभाग को उपलब्ध नहीं कराई गई है।
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बीएसए ने कहा है कि विद्यालय आवंटित सीटों के सापेक्ष प्रवेश की जानकारी उपलब्ध कराएं। पत्र में चेतावनी दी गई है कि यदि किसी भी अभिभावक या बच्चे द्वारा प्रवेश न देने की शिकायत दर्ज कराई जाती है, तो संबंधित विद्यालय के खिलाफ आरटीई नियमों के तहत कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की होगी।
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खंड शिक्षा अधिकारियों को अल्टीमेटम
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गरीब बच्चों के दाखिले की कछुआ चाल पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) ने गहरी नाराजगी जताई है। सत्र 2026-27 के लिए तीन चरणों की लॉटरी में कुल 2021 बच्चों का चयन हुआ था लेकिन 15 अप्रैल तक मात्र 772 बच्चों का ही प्रवेश पोर्टल पर अंकित किया गया है। दाखिलों की इस बेहद कम संख्या को देखते हुए बीएसए ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार, सभी बीईओ अपने विकासखंड के स्कूलों और अभिभावकों से तत्काल दूरभाष पर संपर्क कर वास्तविक स्थिति जानें और गूगल शीट पर डाटा अपडेट करना सुनिश्चित करें।