फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   Notice to Inspector if accused is not arrested even after NBW

Mathura News: एनबीडब्ल्यू के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर इंस्पेक्टर को नोटिस

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 22 Jan 2024 01:01 AM IST
विज्ञापन
Notice to Inspector if accused is not arrested even after NBW
मथुरा। अतिरिक्त न्यायालय पीठासीन अधिकारी ने शहर कोतवाली के प्रभारी को चेक बाउंस के मामले में एनबीडब्ल्यू जारी होने के बाद भी कोर्ट में वारंटी को पेश न किए जाने के कारण नोटिस जारी किया है। हिदायत दी है कि नियत तिथि 25 जनवरी को वारंटी को हाजिर करें या खुद हाजिर होकर स्पष्टीकरण दें।
विज्ञापन


पीठासीन अधिकारी लाल बहादुर की अदालत में वर्ष 2018 में अवधेश कुमार रावत द्वारा चेक बाउंस का मुकदमा डाला गया था, जिसमें शिव कुमार पुत्र शंकर लाल निवासी जनकपुरी पर आरोप लगाया गया है कि उनके द्वारा अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए 3.92 लाख रुपये उधार लिए गए थे। जिन्हें चुकाने के लिए शिवकुमार द्वारा चेक दिया गया था, जो बाउंस हो गया। न्यायालय में मुकदमा दायर होने के बाद शिवकुमार द्वारा अपनी जमानत करा ली गई।
विज्ञापन


आरोपी की जमानत शेरपाल सिंह निवासी गांव कोन्हाई, थाना गोवर्धन एवं मानवेंद्र सिंह निवासी गांव बाटी, वृंदावन द्वारा ली गई थी। जमानत के बाद जमानती एवं अभियुक्त न्यायालय में पेश नहीं हुए। वादी के अधिवक्ता जय नारायण वार्ष्णेय ने बताया कि जमानती एवं आरोपी अभियुक्त के वारंट जारी हो चुके हैं। साथ ही आरोपी अभियुक्त शिवकुमार के गैर जमानती वारंट है, लेकिन पिछली अनेक तारीखों से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। अब कोर्ट ने शहर कोतवाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मुकदमे में अगली सुनवाई 25 जनवरी को नियत है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed