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Mathura News: बांकेबिहारी मंदिर में दर्शन का समय बढ़ाने पर हाईपावर्ड कमेटी को नोटिस
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मथुरा। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर के दर्शन का समय बढ़ाने संबंधी याचिका पर सिविल जज जूनियर डिवीजन ने हाईपावर्ड कमेटी को नोटिस जारी किया है। साथ ही सुनवाई के लिए 3 नवंबर 2025 को अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। इसके अलावा मंदिर में वीआईपी कल्चर और देहरी पूजन का ठीकरा मंदिर प्रबंधन ने सेवायत गोस्वामी पर फोड़ा है।
विदित हो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाईपावर्ड कमेटी ने बांकेबिहारी मंदिर का समय बढ़ाने का निर्णय लिया। कमेटी के सदस्यों ने निर्णय को लागू करने का आदेश मंदिर के गोस्वामियों को भी भेज दिया। मंदिर में समय बढ़ाने के खिलाफ अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित संजय हरियाणा, दीपक शर्मा एडवोकेट, गिरधारी लाल शर्मा एडवोकेट ने सिविल जज जूनियर डिवीजन के यहां याचिका दायर की थी। इस मामले में दो बार सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
संजय हरियाणा ने बताया कि मंदिर में वीआईपी दर्शन के मामले में 29 सितंबर 2025 को कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले में जिलाधिकारी, एसएसपी और मंदिर प्रबंधक को प्रतिवादी बनाया था। इस मामले में जिलाधिकारी और एसएसपी ने कोई जवाब दाखिल नहीं किया है। हालांकि मंदिर प्रबंधक ने अपने जवाब में कहा है कि उन्होंने किसी के लिए वीआईपी दर्शन की व्यवस्था नहीं की और न ही किसी को देहरी पूजन की इजाजत दी। उन्होंने पेन ड्राइव कोर्ट में दाखिल की है। उसमें उन्होंने सारा ठीकरा सेवायत गोस्वामी के ऊपर फोड़ा है। इस मामले में भी 3 नवंबर को कोर्ट में सुनवाई होगी।
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विदित हो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाईपावर्ड कमेटी ने बांकेबिहारी मंदिर का समय बढ़ाने का निर्णय लिया। कमेटी के सदस्यों ने निर्णय को लागू करने का आदेश मंदिर के गोस्वामियों को भी भेज दिया। मंदिर में समय बढ़ाने के खिलाफ अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित संजय हरियाणा, दीपक शर्मा एडवोकेट, गिरधारी लाल शर्मा एडवोकेट ने सिविल जज जूनियर डिवीजन के यहां याचिका दायर की थी। इस मामले में दो बार सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
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संजय हरियाणा ने बताया कि मंदिर में वीआईपी दर्शन के मामले में 29 सितंबर 2025 को कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले में जिलाधिकारी, एसएसपी और मंदिर प्रबंधक को प्रतिवादी बनाया था। इस मामले में जिलाधिकारी और एसएसपी ने कोई जवाब दाखिल नहीं किया है। हालांकि मंदिर प्रबंधक ने अपने जवाब में कहा है कि उन्होंने किसी के लिए वीआईपी दर्शन की व्यवस्था नहीं की और न ही किसी को देहरी पूजन की इजाजत दी। उन्होंने पेन ड्राइव कोर्ट में दाखिल की है। उसमें उन्होंने सारा ठीकरा सेवायत गोस्वामी के ऊपर फोड़ा है। इस मामले में भी 3 नवंबर को कोर्ट में सुनवाई होगी।
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