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निखिल चंद्र शुक्ला हाईकोर्ट में तलब

Thu, 29 Sep 2016 12:57 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला मथुरा
ब्यूरो, अमर उजाला मथुरा Updated Thu, 29 Sep 2016 12:57 AM IST
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Nikhil Chandra Shukla summoned in court
चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय - फोटो : file photo
इलाहाबाद हाईकोर्ट में दिए गए शपथ पत्र के अनुसार सीजनल अमीन को नियमित न किए जाने पर मथुरा तत्कालीन डीएम निखिलचंद्र शुक्ला कोर्ट की अवमानना के मामले में फंस गए हैं। उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तलब किया है। इस आशय का नोटिस मिलते ही जिला प्रशासन हरकत में आ गया।
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2010 में सीजनल लिपिक नंदकिशोर वर्मा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण लेते हुए नियमितीकरण की गुहार लगाई थी। कहा था कि उन्हें छोड़कर अन्य सीजनल लिपिकों को नियमित कर दिया गया है। इस पर हाईकोर्ट में तत्कालीन डीएम निखिलचंद्र शुक्ला ने शपथ पत्र दाखिल किया था कि भविष्य में पद रिक्त होने पर इनका समायोजन कर लिया जाएगा।
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बीते दिनों दिनों राजस्व परिषद ने जिले से रिक्त पदों की सूची मांगी। इसमें जिला प्रशासन फिर भूल कर गया। आयुक्त सचिव राजस्व परिषद को तत्कालीन डीएम निखिलचंद्र शुक्ला द्वारा 16 रिक्त पदों की सूचना प्रदेश स्तरीय नियुक्ति प्रक्रिया के लिए भेज दी गई। इस पर सीजनल लिपिक नंदकिशोर वर्मा ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की।
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कोर्ट ने इस पर नवंबर माह में तत्कालीन डीएम निखिलचंद्र शुक्ला को तलब कर लिया है। इससे मथुरा प्रशासन में खलबली है। हालांकि बताया यह भी जा रहा है कि त्रुटि को सुधारने के लिए राजस्व परिषद को संशोधित पत्र भेजा गया। इस पर राजस्व परिषद ने कड़ी आपत्ति जताते हुए सभी पदों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल कर लिए जाने की जानकारी दी।
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