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Mathura News: टेंपो चालक के हत्यारोपी की जमानत अर्जी खारिज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 08 Jul 2026 12:35 AM IST
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Murder accused's bail plea rejected
मथुरा। चालक की हत्या कर टेंपो और मोबाइल लूटने वाले हत्यारोपी को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। जिला एवं सत्र न्यायालय ने सुनवाई के बाद उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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10 जनवरी 2026 को जैंत और यमुनापार पुलिस ने यमुना एक्सप्रेस के पास मुठभेड़ में दो लोगों को गिरफ्तार किया था। दोनों की टांग में गोली लगी थी। पूछताछ में उन्होंने अपने नाम चौमुहां के मनी का थोक निवासी दिनेश और आगरा, अछनेरा के गांव सांदनखेड़ा निवासी जयपाल बताए। उन्होंने पुलिस के समक्ष स्वीकारा था कि 25-26 दिसंबर 2025 की रात जमुनापार थाना क्षेत्र के हयातपुर निवासी टेंपो चालक यशपाल उर्फ राजा की हत्या की थी। हत्या के बाद टेंपो और मोबाइल फोन लूटकर ले गए। सीएनजी खत्म होने के कारण टेंपो को रास्ते में छोड़ दिया और चालक का शव अल्हेपुर के जंगल में छिपा दिया। मृतक के भाई अशोक ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया। यहां से उन्हें जेल भेज दिया। जेल में बंद दिनेश ने जमानत के लिए जिला एवं सत्र न्यायालय में अर्जी दाखिल की थी।
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