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श्रीकृष्ण जन्मस्थान-ईदगाह विवाद : आठ अगस्त को होगी नारायणी सेना के केस पर सुनवाई

Sun, 07 Aug 2022 12:21 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Sun, 07 Aug 2022 12:21 AM IST
सार

नारायणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव द्वारा श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन को श्रीकृष्ण जन्मस्थान की ट्रस्ट की बताते हुए उक्त जमीन पर बनी ईदगाह को अतिक्रमण बताया है। इसी केस पर सोमवार को सुनवाई होगी। 

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Shri Krishna Janmasthan Idgah dispute Hearing on Narayani Sena case on 8 August in Mathura court
जिला एवं सत्र न्यायालय मथुरा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के मामले में आठ अगस्त को नारायणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव के केस में सुनवाई की जाएगी। इसी दिन लखनऊ  हाईकोर्ट बेंच के अधिवक्ता के वाद में एडीजे सप्तम की अदालत में सुनवाई होगी। 
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नारायणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव द्वारा श्री कृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन को श्रीकृष्ण जन्मस्थान की ट्रस्ट की बताते हुए उक्त जमीन पर बनी ईदगाह को अतिक्रमण बताया है। उनके द्वारा सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में वाद दाखिल किया गया। 
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विगत दिनों मनीष यादव ने हाईकोर्ट में रिट कर कहा गया था कि जिला अदालत में उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने चार माह के अंदर उनके वाद को निस्तारित किए जाने के आदेश किए हैं। 
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पक्षकार मनीष यादव ने बताया कि 8 अगस्त को उनके वाद में अमीन सर्वे तथा पुरातत्व विभाग के माध्यम से सर्वे कराए जाने संबंधी मामले पर सुनवाई की जाएगी। लखनऊ हाईकोर्ट के अधिवक्ता शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि उनका वाद एडीजे सप्तम की अदालत में चल रहा है। जिसमें उनके द्वारा सभी वादों को एक करने के लिए प्रार्थना की गई है। 

हिंदू महासभा के उपाध्यक्ष ने जिलाध्यक्ष को केस सौंपा

श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण में अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल कुमार त्रिपाठी द्वारा डाले गए वाद को अब जिलाध्यक्ष छाया गौतम लड़ेंगी। उपाध्यक्ष द्वारा उनके नाम केस की पावर ऑफ अटार्नी कर दी है। अब इस केस में 16 अगस्त को सुनवाई होगी। 

जिलाध्यक्ष छाया गौतम ने बताया कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन के लिए महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष द्वारा केस डाला गया था परंतु किन्हीं कारणों से उनके द्वारा केस की पॉवर ऑफ अटार्नी मेरे नाम कर दी है। अब इस केस की पैरोकारी मेरे द्वारा की जाएगी।
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