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Mathura: श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस में हिंदू पक्ष में आया हाईकोर्ट का फैसला, संतों में खुशी

Thu, 01 Aug 2024 02:43 PM IST
भूपेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Thu, 01 Aug 2024 02:43 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में हिंदू पक्ष में अपना फैसला सुनाया। फैसला आने के बाद मथुरा के संतों में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने मिठाई खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया।

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Mathura saints happy with High Court decision in favor of Shri Krishna Janmabhoomi
एक दूसरे को मिठाई खिलाते संत - फोटो : संवाद

विस्तार

उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला बृहस्पतिवार  को आया। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की सिविल वाद की पोषणीयता वाली याचिकाएं की मंजूर कर लिया है। 
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आर्डर 7 रूल 11  की आपत्ति वाली अर्ज़ी को खारिज कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा के श्रीकृष्ण भूमि केस मामले में अब ट्रायल चलेगा।
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श्री कृष्ण जन्मभूमि पक्ष करों के पक्ष में यह फैसला सुनाया गया। इस आदेश के बाद अब वादों की सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका लगा है। 
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मुस्लिम पक्ष ने याचिकाओं की पोषणीयता को चुनौती दी थी। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया है।
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