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मथुरा: रिवीजन में एक फरवरी को होगी सुनवाई
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मथुरा। श्रीकृष्ण जन्मभूमि व ईदगाह मस्जिद के केस में कोर्ट में बहस करने के बाद बाहर आते अधिवक्ता म
- फोटो : VRINDAVAN
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मथुरा। अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह के रिवीजन प्रार्थनापत्र पर 1 फरवरी को सुनवाई होगी।
श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह के रिवीजन दावे पर एडीजे-6 अभिषेक पांडेय की अदालत में 1 घंटे 30 मिनट बहस हुई, जिसमें वादी पक्ष ने ऐतिहासिक साहित्यों के साथ तथ्य कोर्ट के सामने पक्ष रखे और कोर्ट से कहा वास्तविक स्थिति के लिए अमीन सर्वे किया जाए। मुस्लिम पक्ष की 7 रूल 11 के तहत प्लेसेस ऑफ वरशिप एक्ट लिमिटेशन एक्ट की दलीलों को वादी पक्ष के अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने गलत बताया।
वादी तथा अधिवक्ता राजेंद्र माहेश्वरी ने कहा राजस्व अभिलेखों में जमीन श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की है, आज भी पूरी जमीन का श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट टेक्स दे रहा है। सभी के हित के लिए विवादित स्थल का सर्वे हो जाए तो अच्छा रहेगा।
वादी महेंद्र प्रताप सिंह ने कोर्ट से कहा एक-दूसरे दावे रंजना अग्निहोत्री के दावे में पहले ही मुस्लिम पक्ष की दलीलों को कोर्ट खारिज कर चुका है, कोर्ट कह चुका है कि प्लेसेस ऑफ वरशिप एक्ट, लिमिटेशन एक्ट यहां लागू नहीं होता, हर भक्त को दावा दायर करने का अधिकार है। बताया कि आगामी 1 फरवरी को अपना शेष पक्ष रखेगा, उसके बाद प्रतिवादी पक्ष सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा।
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श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह के रिवीजन दावे पर एडीजे-6 अभिषेक पांडेय की अदालत में 1 घंटे 30 मिनट बहस हुई, जिसमें वादी पक्ष ने ऐतिहासिक साहित्यों के साथ तथ्य कोर्ट के सामने पक्ष रखे और कोर्ट से कहा वास्तविक स्थिति के लिए अमीन सर्वे किया जाए। मुस्लिम पक्ष की 7 रूल 11 के तहत प्लेसेस ऑफ वरशिप एक्ट लिमिटेशन एक्ट की दलीलों को वादी पक्ष के अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने गलत बताया।
वादी तथा अधिवक्ता राजेंद्र माहेश्वरी ने कहा राजस्व अभिलेखों में जमीन श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की है, आज भी पूरी जमीन का श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट टेक्स दे रहा है। सभी के हित के लिए विवादित स्थल का सर्वे हो जाए तो अच्छा रहेगा।
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वादी महेंद्र प्रताप सिंह ने कोर्ट से कहा एक-दूसरे दावे रंजना अग्निहोत्री के दावे में पहले ही मुस्लिम पक्ष की दलीलों को कोर्ट खारिज कर चुका है, कोर्ट कह चुका है कि प्लेसेस ऑफ वरशिप एक्ट, लिमिटेशन एक्ट यहां लागू नहीं होता, हर भक्त को दावा दायर करने का अधिकार है। बताया कि आगामी 1 फरवरी को अपना शेष पक्ष रखेगा, उसके बाद प्रतिवादी पक्ष सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा।
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