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मथुरा: हत्या में दोषी छह लोगों को आजीवन कारावास

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 01 Nov 2021 07:54 PM IST
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Mathura: Life imprisonment for six people convicted in murder
मथुरा। हत्या की वारदात में दोषी पाए जाने पर छह लोगों को अपर जिला जज अष्टम संजय चौधरी ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वारदात खेत पर चारा काटने को लेकर हुई थी।
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छाता कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पसौली निवासी मीना 2 अक्तूबर 2017 को पति रामहेत के साथ खेत पर पशुओं का चारा लेने जा रही थी। जब वह खेत पर पहुंचे तो वहां कुछ लोग पहले से ही चारा काटते मिले। जिसका रामहेत ने विरोध किया तो उन्होंने रामहेेत पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया और फायरिंग की। हमले में रामहेत गंभीर रूप से घायल हुआ और इलाज के दौरान रामहेत की मौत हो गई।
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पत्नी मीना ने गांव के ही नंदकिशोर, धर्मेंद्र पुत्र गण बीघा जगनी पुत्र गोपाल, रौतान, प्रेमसिंह, राजवीर उर्फ राजू पुत्रगण जगनी के खिलाफ छाता कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने सभी नामजदों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ चार्जशीट दी। इस मामले की सुनवाई एडीजे अष्टम संजय चौधरी की अदालत में हुई।
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एडीजीसी मुकेश गोस्वामी ने बताया कि अदालत ने नंदकिशोर, धर्मेंद्र, जगनी, रौतान, प्रेम सिंह, राजवीर को रामहेत की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और एक-एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है । सभी अभियुक्त उच्च न्यायालय से जमानत पर थे। न्यायालय द्वारा निर्णय के बाद सभी को जेल भेज दिया गया।
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