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Mathura News: श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद के मामले में अवकाश के कारण टली सुनवाई
Sat, 13 Aug 2022 04:02 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
Published by: अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 13 Aug 2022 04:02 PM IST
सार
अधिवक्ता राजेंद्र माहेश्वरी ने बताया कि रक्षाबंधन के अवकाश कारण अदालत बंद रही। जिसके चलते सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत खुलने पर अग्रिम सुनवाई की तारीख की जानकारी हो सकेगी।
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श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के मामले में शुक्रवार को ठाकुर केशवदेव के केस पर अवकाश के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में 12 अगस्त को सुनवाई होनी थी। अब न्यायालय खुलने पर अगली सुनवाई की तारीख तय की जाएगी।
ठाकुर केशव बनाम सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने 7/11 सीपीसी पर सुनवाई का आदेश किया था। इस आदेश के खिलाफ पक्षकारगणों ने जिला जज की अदालत में रिवीजन दाखिल किया। जिसके कारण इस केस की फाइल को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत से जिला जज की कोर्ट में मंगवा ली।
केस के पक्षकार अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि हमने अदालत से शाही ईदगाह मस्जिद के लिए कोर्ट कमिश्नर के माध्यम से सर्वे की मांग की थी जबकि विपक्ष ने 7/11 सीपीसी पर सुनवाई के लिए अदालत से प्रार्थना की। जिसके बाद अदालत ने 7/11 पर सुनवाई के आदेश दिए।
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अधिवक्ता राजेंद्र माहेश्वरी ने बताया कि रक्षाबंधन के अवकाश कारण अदालत बंद रही। जिसके चलते सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत खुलने पर अग्रिम सुनवाई की तारीख की जानकारी हो सकेगी। शाही ईदगाह के सचिव एडवोकेट तनवीर अहमद ने बताया कि पक्षकारगण केस के स्थायित्व के संबंध में सुनवाई से बचना चाहते हैं। जबकि नियमत: पहले केस के स्थायित्व को लेकर 7/11 पर सुनवाई होनी चाहिए। जिससे एक दफा यह स्पष्ट हो जाए कि केस चलने योग्य है भी या नहीं।
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ठाकुर केशव बनाम सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने 7/11 सीपीसी पर सुनवाई का आदेश किया था। इस आदेश के खिलाफ पक्षकारगणों ने जिला जज की अदालत में रिवीजन दाखिल किया। जिसके कारण इस केस की फाइल को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत से जिला जज की कोर्ट में मंगवा ली।
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केस के पक्षकार अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि हमने अदालत से शाही ईदगाह मस्जिद के लिए कोर्ट कमिश्नर के माध्यम से सर्वे की मांग की थी जबकि विपक्ष ने 7/11 सीपीसी पर सुनवाई के लिए अदालत से प्रार्थना की। जिसके बाद अदालत ने 7/11 पर सुनवाई के आदेश दिए।
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अधिवक्ता राजेंद्र माहेश्वरी ने बताया कि रक्षाबंधन के अवकाश कारण अदालत बंद रही। जिसके चलते सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत खुलने पर अग्रिम सुनवाई की तारीख की जानकारी हो सकेगी। शाही ईदगाह के सचिव एडवोकेट तनवीर अहमद ने बताया कि पक्षकारगण केस के स्थायित्व के संबंध में सुनवाई से बचना चाहते हैं। जबकि नियमत: पहले केस के स्थायित्व को लेकर 7/11 पर सुनवाई होनी चाहिए। जिससे एक दफा यह स्पष्ट हो जाए कि केस चलने योग्य है भी या नहीं।