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मथुरा: छात्रा ने 6 लोगों पर दुष्कर्म और धमकी देने की दर्ज कराई रिपोर्ट

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 27 Jan 2023 08:29 PM IST
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Mathura: Girl student lodged report of rape and threatening 6 people
वृंदावन (मथुरा)। कोचिंग में छात्रा को नशीला पदार्थ सेवन कराकर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर यौन शोषण के मामले में 6 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। छात्रा के प्रार्थनापत्र पर पुलिस ने कोचिंग संचालक के साथ आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस ने कई लोगों को पूछताछ के लिए उठाया है, वहीं आरोपी युवक फरार है।
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बृहस्पतिवार को मामला मीडिया में उजागर होने के बाद पुलिस हरकत में आई। इसके बाद पुलिस ने पीड़िता के परिवार वालों से संपर्क साधा। पीड़िता का आरोप है कि पहले तो पुलिस ने ही उल्टे उसे और परिवार के लोगों से तरह-तरह के सवाल पूछते हुए पूर्व में शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराने के लिए कहा, लेकिन परिवार पुलिस की धमकियों से डिगा नहीं। इसके बाद बृहस्पतिवार को पीड़िता ने थाना कोतवाली वृंदावन में 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।
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पीड़िता ने कोचिंग संचालक अभिषेक सक्सेना व उसके परिवार, राहुल शर्मा, राहुल की बहन प्रियंका, राहुल के पिता हीरालाल, रामानुजाचार्य और उदय ठाकुर के खिलाफ दुष्कर्म के साथ-साथ छेड़छाड़, धमकी देने, अपराध में सहयोग देने के अलावा लैंगिक अपराधों से बाल संरक्षण 2012 की धारा 3,4,7,8 व आईटी एक्ट की धारा 66 में मुकद्दमा दर्ज कराया है। पुलिस पीड़िता का मेडिकल करा रही है, साथ ही आरोपियों की तलाश में जुट गई है।
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एफआईआर में पुलिसकर्मियों पर भी है आरोप
पीड़ित छात्रा ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कोतवाली के पुलिसकर्मियों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रा ने रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि 20 जनवरी को आए दिन शोषण से परेशान होने पर कोई रास्ता नहीं बचा तो वह राहुल के सामने जमुना में कूद गई और जब होश आया तो कोतवाली वृंदावन में थी। घर वाले भी वहां पहुंच गए थे।
पुलिस वाले भी मुझसे पूछताछ कर रहे थे। मैं सदमे में थी। कुछ बता नहीं पा रही थी। अभिषेक सक्सेना, राहुल शर्मा, उसके पिता हीरालाल शर्मा, राहुल की बहन और रामानुजाचार्य ठाकुर के साथ थाने पर पहुंचने पर उन्होंने मुझे कमरे में बंद करवाकर दो महिला व तीन पुरुष पुलिसकर्मियों के साथ पीटा और हमें भगा दिया। साथ ही वहां बैठे अधिकारी ने मेरे माता-पिता को धमकाया कि यहां से चले जाओ नहीं तो सब को बंद करा दूंगा।
छात्रा नाबालिग नहीं है, बल्कि 19 वर्ष से अधिक उम्र की है। छात्रा 4 जनवरी को जब घर से कहीं चली गई थी तब पिता ने पुलिस चौकी पर दी तहरीर के साथ हाईस्कूल की मार्कशीट लगाई थी। उसमें बालिग है। वहीं छात्रा ने जो पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाए हैं वह गलत हैं।

-विजय कुमार सिंह, कोतवाली प्रभारी
बेटी को न्याय दिलाने के लिए महिला आयोग से लेकर मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया है। उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग ने भी मामले पर संज्ञान लिया है। बेटी को न्याय दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।
-डॉ. लक्ष्मी गौतम, अध्यक्ष कनकधारा फाउंडेशन
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