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Mathura News: तिहरे हत्याकांड में दो दोषियों को आजीवन कारावास
Fri, 28 Apr 2023 12:08 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
Updated Fri, 28 Apr 2023 12:08 AM IST
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मथुरा। वर्ष 2011 में थाना गोविंद नगर क्षेत्र में चांदी व्यवसायी, उसकी पत्नी और मां की हत्या की वारदात में शामिल दो अभियुक्तों को दोषी मानते हुए अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। चांदी व्यवसायी ने घर में किराए पर रहने वाली महिला से अभियुक्तों को मिलने से रोका था। जिसके चलते उसकी परिवार सहित हत्या कर दी थी।10 मई 2011 को थाना गोविंद नगर क्षेत्र की गली ठेकनारनौल में चांदी व्यवसायी मुकेश, उसकी पत्नी वंदना और मां उर्मिला की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। तीनों के शव घर में पड़े मिले। इसकी जानकारी रिश्तेदारों को बाद में हुई। रिश्तेदार राम कुमार अग्रवाल निवासी गली ठठेरान चौक बाजार गोविंद नगर ने इस मामले में गोविंद नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने शानू उर्फ इमरान पुत्र अहसान, इरफान उर्फ भौंदा पुत्र फिरोज निवासी ठेकनारनौल गोविंद नगर को को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। एडीजीसी भीष्मदत्त सिंह तोमर ने बताया कि चांदी व्यवसायी के घर में रहने वाली महिला राजेश्वरी के पास अभियुक्तगण आते-जाते थे। चांदी व्यवसायी मुकेश की मां उर्मिला ने इसका विरोध किया था। जिसके बाद अभियुक्तगण ने तीनों की हत्या कर दी। बुधवार को एडीजे तृतीय संतोष कुमार तृतीय ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया और बृहस्पतिवार को सजा पर निर्णय सुनाते हुए शानू उर्फ इमरान, इरफान उर्फ भौंदा निवासी ठेकनारनौल गोविंद नगर को आजीवन कारावास की सजा तथा 38-38 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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