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Mathura News: झूठी शान के लिए युवक की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास
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मथुरा। झूठी शान के लिए बेटी के प्रेमी को घर बुलाकर पीट-पीट कर हत्या करने के दोषी को जिला एवं सत्र न्यायालय ने मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 21 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। दोषी गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में बंद है।
रिफाइनरी थाना क्षेत्र के ग्राम नगला पोहपी निवासी विनोद कुमार ने हाईवे थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें कहा कि उनका भाई अनिल कुमार 11 मार्च 2019 की सुबह करीब 6 बजे घर से क्षेत्र में रहने वाले बच्चू सिंह के यहां जाने की कहकर निकला था। इसके बाद वह देर शाम तक घर नहीं पहुंचा। उसका फोन भी बंद आ रहा था। इसी दौरान किसी ने फोन पर सूचना दी कि उनका भाई बच्चू सिंह के घर में खून से लथपथ पड़ा है। वह हाईवे पुलिस के साथ बच्चू सिंह के घर पहुंचे। घायल अनिल को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया। बाद में जयपुर में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।
पुलिस ने नामजद बच्चू सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया तभी से वह जेल में बंद है। उसके अधिवक्ता ने कई बार जमानत की अर्जी लगाई, लेकिन कोर्ट ने उसे हर बार खारिज कर दिया। मुकदमे की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायालय में हुई। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने कोर्ट को बताया कि अभियुक्त की पुत्री से अनिल का प्रेम प्रसंग था। बच्चू सिंह ने अनिल को फोन कर मंडी चौराहे के निकट अपने घर पर बुलाया और बंधकर बनाकर उसके साथ मारपीट की।
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पुलिस ने अनिल को घायल हालत में उसके घर से बरामद कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था। जयपुर में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया था। मंगलवार को जिला जज विकास कुमार ने बच्चू सिंह को बंधक बना कर हत्या करने का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उसके ऊपर 21 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
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रिफाइनरी थाना क्षेत्र के ग्राम नगला पोहपी निवासी विनोद कुमार ने हाईवे थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें कहा कि उनका भाई अनिल कुमार 11 मार्च 2019 की सुबह करीब 6 बजे घर से क्षेत्र में रहने वाले बच्चू सिंह के यहां जाने की कहकर निकला था। इसके बाद वह देर शाम तक घर नहीं पहुंचा। उसका फोन भी बंद आ रहा था। इसी दौरान किसी ने फोन पर सूचना दी कि उनका भाई बच्चू सिंह के घर में खून से लथपथ पड़ा है। वह हाईवे पुलिस के साथ बच्चू सिंह के घर पहुंचे। घायल अनिल को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया। बाद में जयपुर में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।
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पुलिस ने नामजद बच्चू सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया तभी से वह जेल में बंद है। उसके अधिवक्ता ने कई बार जमानत की अर्जी लगाई, लेकिन कोर्ट ने उसे हर बार खारिज कर दिया। मुकदमे की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायालय में हुई। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने कोर्ट को बताया कि अभियुक्त की पुत्री से अनिल का प्रेम प्रसंग था। बच्चू सिंह ने अनिल को फोन कर मंडी चौराहे के निकट अपने घर पर बुलाया और बंधकर बनाकर उसके साथ मारपीट की।
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पुलिस ने अनिल को घायल हालत में उसके घर से बरामद कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था। जयपुर में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया था। मंगलवार को जिला जज विकास कुमार ने बच्चू सिंह को बंधक बना कर हत्या करने का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उसके ऊपर 21 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।