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Mathura News: हत्या में दोषी पिता-पुत्र को आजीवन कारावास
Fri, 14 Apr 2023 12:54 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
Updated Fri, 14 Apr 2023 12:54 AM IST
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मथुरा। वर्ष 2009 में कोसीकलां के गांव गिडोह में हुई महिला की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश-सप्तम संजय चौधरी की अदालत ने दोषी पिता-पुत्र को आजीवन कारावास तथा दो अन्य अभियुक्त को एक वर्ष की सजा सुनाई है।वारदात 22 सितंबर 2009 की है। गांव गिडोह निवासी रमाकांत पर उसके घर के पास ही गांव के पिता पुत्र महावीर पुत्र धर्मवीर, केके उर्फ कृष्ण कुमार पुत्र महावीर सहित रामेश्वर पुत्र ग्यासी राम और गिरधारी पुत्र ग्यासी राम ने हमला कर दिया। हमले से बचाने के लिए उसकी भाभी रामकली आई। हमलावरों ने रामकली को गोली मार दी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस संबंध में रमाकांत के चाचा रमेश ने रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश-सप्तम संजय चौधरी की अदालत में हुई।
अदालत ने केस की सुनवाई करते हुए पिता-पुत्र महावीर पुत्र धर्मवीर, केके उर्फ कृष्ण कुमार पुत्र महावीर को कठोर आजीवन कारावास तथा रामेश्वर पुत्र ग्यासी राम और गिरधारी पुत्र ग्यासी राम को एक वर्ष की सजा तथा पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। एडीजीसी मुकेश गोस्वामी ने बताया कि पिता पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है जबकि अन्य दो को एक-एक वर्ष की सजा दी गई है। निर्णय के बाद सभी को जेल भेज दिया गया है।
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अदालत ने केस की सुनवाई करते हुए पिता-पुत्र महावीर पुत्र धर्मवीर, केके उर्फ कृष्ण कुमार पुत्र महावीर को कठोर आजीवन कारावास तथा रामेश्वर पुत्र ग्यासी राम और गिरधारी पुत्र ग्यासी राम को एक वर्ष की सजा तथा पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। एडीजीसी मुकेश गोस्वामी ने बताया कि पिता पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है जबकि अन्य दो को एक-एक वर्ष की सजा दी गई है। निर्णय के बाद सभी को जेल भेज दिया गया है।
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