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Mathura News: किशोरी से दुष्कर्म में बाल अपचारी को दो साल की कैद
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मथुरा। किशोर न्याय बोर्ड की प्रधान न्यायाधीश शुभांगी गुप्ता ने बुधवार को गोवर्धन थाने से संबंधित 11 साल पुराने किशोरी के दुष्कर्म के मुकदमे में बाल अपचारी को दो साल कैद की सजा सुनाई है। गोवर्धन थाने से जुड़ा हुआ यह मामला है।
गोवर्धन थाने में वर्ष 2013 में एक महिला ने अपनी 13 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म के मामले में पड़ोसी किशोर पर मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि किशोर उनकी बेटी को बहला फुसलाकर ले गया और एक खंडहर मकान में उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध पर मारपीट करते हुए उसे किसी को इस वारदात के बारे में न बताने की धमकी दी। पुलिस ने मामले में विवेचना कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
विशेष अभियोजन अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि चार्जशीट के आधार पर कोर्ट में ट्रायल हुआ। साक्ष्यों व गवाही के आधार पर कोर्ट ने बाल अपचारी पर लगे आरोप सही पाए। अपचारी को दो साल के लिए सुधारात्मक सेवा के लिए गाजीपुर स्थित राजकीय विशेष गृह भेजा गया है। अपराध के वक्त बाल अपचारी की उम्र 15 वर्ष थी। वर्तमान में वह 26 वर्ष का है। उस पर तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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गोवर्धन थाने में वर्ष 2013 में एक महिला ने अपनी 13 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म के मामले में पड़ोसी किशोर पर मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि किशोर उनकी बेटी को बहला फुसलाकर ले गया और एक खंडहर मकान में उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध पर मारपीट करते हुए उसे किसी को इस वारदात के बारे में न बताने की धमकी दी। पुलिस ने मामले में विवेचना कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
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विशेष अभियोजन अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि चार्जशीट के आधार पर कोर्ट में ट्रायल हुआ। साक्ष्यों व गवाही के आधार पर कोर्ट ने बाल अपचारी पर लगे आरोप सही पाए। अपचारी को दो साल के लिए सुधारात्मक सेवा के लिए गाजीपुर स्थित राजकीय विशेष गृह भेजा गया है। अपराध के वक्त बाल अपचारी की उम्र 15 वर्ष थी। वर्तमान में वह 26 वर्ष का है। उस पर तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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