फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   Juvenile offender sentenced to two years' imprisonment for raping a teenager

Mathura News: किशोरी से दुष्कर्म में बाल अपचारी को दो साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 11 Jul 2024 04:43 AM IST
विज्ञापन
Juvenile offender sentenced to two years' imprisonment for raping a teenager
मथुरा। किशोर न्याय बोर्ड की प्रधान न्यायाधीश शुभांगी गुप्ता ने बुधवार को गोवर्धन थाने से संबंधित 11 साल पुराने किशोरी के दुष्कर्म के मुकदमे में बाल अपचारी को दो साल कैद की सजा सुनाई है। गोवर्धन थाने से जुड़ा हुआ यह मामला है।
विज्ञापन



गोवर्धन थाने में वर्ष 2013 में एक महिला ने अपनी 13 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म के मामले में पड़ोसी किशोर पर मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि किशोर उनकी बेटी को बहला फुसलाकर ले गया और एक खंडहर मकान में उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध पर मारपीट करते हुए उसे किसी को इस वारदात के बारे में न बताने की धमकी दी। पुलिस ने मामले में विवेचना कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
विज्ञापन


विशेष अभियोजन अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि चार्जशीट के आधार पर कोर्ट में ट्रायल हुआ। साक्ष्यों व गवाही के आधार पर कोर्ट ने बाल अपचारी पर लगे आरोप सही पाए। अपचारी को दो साल के लिए सुधारात्मक सेवा के लिए गाजीपुर स्थित राजकीय विशेष गृह भेजा गया है। अपराध के वक्त बाल अपचारी की उम्र 15 वर्ष थी। वर्तमान में वह 26 वर्ष का है। उस पर तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed