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श्रीकृष्ण जन्मस्थान-ईदगाह विवाद: पवन शास्त्री और अनिल शास्त्री के केस पर आठ दिसंबर को होगी सुनवाई

Tue, 08 Nov 2022 12:42 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Tue, 08 Nov 2022 12:42 AM IST
सार

मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन को लेकर चल रहे मामलों पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। शोकावकाश के कारण अदालत में कार्य नहीं हुआ था।

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Shri Krishna Janmasthan-Idgah dispute cases next hearing on 8 december in Mathura Court
श्रीकृष्ण जन्मभूमि - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान के निकट स्थित ठाकुर केशवदेव मंदिर के सेवायत पवन शास्त्री और अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल त्रिपाठी के केस में सुनवाई सोमवार को नहीं हो सकी। अब यह सुनवाई आठ दिसंबर को होगी। अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह व वरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्र माहेश्वरी के केस में जिला जज की अदालत में दिए गए स्थानांतरण वाद में 15 नवंबर को सुनवाई होगी। बार एसोसिएशन की ओर से किए गए शोकावकाश के कारण सुनवाई नहीं हो सकी।

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सेवायत पवन शास्त्री ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दावा किया है कि श्री कृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर बनी हुई ईदगाह मंदिर तोड़कर बनाई गई है। इसी प्रकार से अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल त्रिपाठी ने भी दावा किया है। दोनों के केस में विपक्षीगण अदालत में अभी हाजिर नहीं हुए।
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सोमवार को दोनों की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में होनी थी। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने बताया कि अब केस में 8 दिसंबर को सुनवाई होगी। वहीं, अधिवक्ता महेन्द्र प्रताप सिंह एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्र माहेश्वरी द्वारा सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत से श्रीकृष्ण जन्मस्थान ईदगाह प्रकरण के सभी केसों को अन्य कोर्ट में स्थानांतरण संबंधी प्रार्थना पत्र जिला जज राजीव भारती की अदालत में दिया गया था। 
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जिला जज की अदालत में सुन्नी सेंटल वक्फ बोर्ड इस केस के प्रार्थना पत्र की सुनवाई में हाजिर नहीं हो सका है। अधिवक्तागण ने बताया कि अब उनके केस में १५ नवंबर को सुनवाई होगी। बार के सदस्य अधिवक्ता हरिओम शर्मा के निधन के कारण बार एसोसिएशन द्वारा शोकावकाश कर दिया गया।

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