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Mathura News: घर में घुसकर लूट करने वाले को 104 माह और 15 दिन की जेल

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 01 May 2026 12:27 AM IST
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Intruder Sentenced to 104 Months and 15 Days in Prison for Home Invasion Robbery
मथुरा। चिकित्सक के घर में घुसकर हथियार दिखा रुपये एवं जेवरात लूटने वाले बदमाश को एडीजे पंचम गैंगस्टर कोर्ट अरविंद कुमार यादव ने 104 माह और 15 दिन की जेल की सजा सुनाई है। साथ ही 8 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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हाईवे थाना क्षेत्र की तत्वदर्शी वाटिका में रहने वाले डॉ. वीके सारस्वत के घर में 22 मार्च 2017 को हथियार लेकर आगरा के थाना सिकंदरा के गांव ककरेटा निवासी धर्मेंद्र ठाकुर घुस गया था। धर्मेंद्र ने परिवार को हथियार का भय दिखाते हुए 4 लाख रुपये और सोने-चांदी के जेवरात लूट लिए थे। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहां से उजे जेल भेज दिया। मुकदमे की सुनवाई एडीजे पंचम गैंगस्टर कोर्ट अरविंद कुमार यादव की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने धर्मेंद्र को दोषी करार देते हुए सजा से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर उसे 7 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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