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इंश्योरेंस कंपनी को देनी होगी भैंस की कीमत
अमर उजाला मथुरा
Updated Wed, 19 Oct 2016 11:58 PM IST
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जिला उपभोक्ता फोरम ने एक किसान को उसकी मृत भैंस की बीमित राशि मय ब्याज दिए जाने के आदेश ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी को दिए हैं।
अड़ींग के समीप स्थित गांव जचौदा निवासी वीरेंद्र सिंह ने अपनी भैंस का बीमा कराया था। बीमा अवधि में ही भैंस मर गई। कंपनी की ओर से सर्वेयर ने रिपोर्ट लगाई और भैंस मालिक ने कागजी औपचारिकता पूरी कर दी। इसके बाद भी कंपनी के अधिकारियों ने वीरेंद्र सिंह को कोई संतोषजनक जानकारी नहीं दी।
इससे परेशान होकर उपभोक्ता ने 23 अप्रैल 2014 को जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर कर दिया, जिसमें ज्यूरी अध्यक्ष योगेद्र सिंह, सदस्य सूफिया अख्लाख और रामबाबू निषाद ने मामले को सुना।
कंपनी ने तर्क दिया कि बीमा कराते वक्त भैंस का जो फोटो कराया गया था उसमें सींग मुड़े हुए थे, लेकिन मरी भैंस के सींग थे। इस तथ्य को बीमा कंपनी साबित नहीं कर सकी। फोरम ने किसान के हक में फैसला सुनाते हुए 40000 रुपये ब्याज सहित 30 दिन में दिए जाने के आदेश दिए। साथ ही वाद व्यय के रूप में 2000 दिए जाने का निर्णय सुनाया।
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अड़ींग के समीप स्थित गांव जचौदा निवासी वीरेंद्र सिंह ने अपनी भैंस का बीमा कराया था। बीमा अवधि में ही भैंस मर गई। कंपनी की ओर से सर्वेयर ने रिपोर्ट लगाई और भैंस मालिक ने कागजी औपचारिकता पूरी कर दी। इसके बाद भी कंपनी के अधिकारियों ने वीरेंद्र सिंह को कोई संतोषजनक जानकारी नहीं दी।
इससे परेशान होकर उपभोक्ता ने 23 अप्रैल 2014 को जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर कर दिया, जिसमें ज्यूरी अध्यक्ष योगेद्र सिंह, सदस्य सूफिया अख्लाख और रामबाबू निषाद ने मामले को सुना।
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कंपनी ने तर्क दिया कि बीमा कराते वक्त भैंस का जो फोटो कराया गया था उसमें सींग मुड़े हुए थे, लेकिन मरी भैंस के सींग थे। इस तथ्य को बीमा कंपनी साबित नहीं कर सकी। फोरम ने किसान के हक में फैसला सुनाते हुए 40000 रुपये ब्याज सहित 30 दिन में दिए जाने के आदेश दिए। साथ ही वाद व्यय के रूप में 2000 दिए जाने का निर्णय सुनाया।
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