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Mathura News: रिश्वत लेने के आरोपी दरोगा और सिपाही को नहीं मिली जमानत

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 19 Jun 2025 01:14 AM IST
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Inspector and constable accused of taking bribe did not get bail
मथुरा। हाईवे थाना क्षेत्र के महेंद्र नगर में डेयरी संचालक के साथ मारपीट करने और छात्र को गोली मारकर घायल करने के आरोपी को रिश्वत लेकर छोड़ने वाले दरोगा और हेड कांस्टेबल की याचिका पर बुधवार को एससी/एसटी एक्ट की कोर्ट में सुनवाई हुई। मामला जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में होने के कारण एससी/एसटी कोर्ट ने 27 जून की तारीख सुनवाई के लिए मुकर्रर की है।
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एसपी क्राइम अवनीश कुमार ने बताया कि हाईवे थाने के तत्कालीन मंडी चौकी प्रभारी विदित कुमार और हेड कांस्टेबल दिलीप पौनिया पर 11 मई को महेंद्र नगर में मारपीट और फायरिंग के एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसे छोड़ने की एवज में दो लाख रुपये की मांग करने का आरोप था। इसकी शिकायत सदर के औरंगाबाद निवासी रजनीश उर्फ भूरा ने की थी। एसएसपी श्लोक कुमार ने जांच में मामला सही मिलने पर दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराकर जेल भेज दिया था।
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16 मई को आरोपी दरोगा और हेड कांस्टेबल ने जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत की याचिका दायर की। जमानत याचिका पर लगातार सुनवाई चल रही है। जिला जज के छुट्टी पर होने के कारण बुधवार को एससी/एसटी एक्ट की कोर्ट में फाइल पेश हुई। कोर्ट ने जमानत की सुनवाई के लिए अगली तारीख दे दी।
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