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Mathura News: ट्रैक्टर चोरी होने पर बीमा कंपनी स्वामी को देगी 3.70 लाख रुपये

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 03 Mar 2025 01:07 AM IST
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If the tractor is stolen, the insurance company will give Rs 3.70 lakh to the owner
मथुरा। ट्रैक्टर चोरी होने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा कंपनी को 3.70 लाख रुपये देने का फैसला सुनाया है। इस मामले में ट्रैक्टर स्वामी ने वाद दायर किया था।
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बलदेव के दरखासी हवेली कोल्हू पोखर निवासी पूरन चंद पांडेय ने 7 सितंबर 2022 में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद दायर किया था। 15 मार्च 2021 को छिपरऊ स्थित खेत में उनका ट्रैक्टर चोरी हो गया था। उन्होंने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से 22 अक्तूबर 2020 से 21 अक्तूबर 2021 तक के लिए ट्रैक्टर का बीमा कराया था।
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सभी कागजात पूर्ण करने के बाद बीमा कंपनी ने क्लेम देने से इन्कार कर दिया था। आयोग के अध्यक्ष नवनीत कुमार की अध्यक्षता में छवि सिंघल और मनीष परमार की बेंच ने वाद की सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी को 3.60 लाख रुपये क्लेम भुगतान करने का निर्णय दिया है। साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
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