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Mathura News: ईदगाह की अमीन रिपोर्ट संंबंधी आदेश पर नहीं हो सकी सुनवाई

Wed, 10 May 2023 01:13 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Updated Wed, 10 May 2023 01:13 AM IST
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Idgah's Amin report could not be heard on the order
मथुरा। श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद में हिंदू सेना के वाद में सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट की अदालत ने ईदगाह के अमीन रिपोर्ट के अस्थाई आदेश को यथावत रखा है। अदालत में मंगलवार को इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हो सकी। हिंदू सेना ने स्टे को हटाने के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र दिया है और इस पर बहस भी पूरी हो चुकी है। अब इस मामले में 23 मई को सुनवाई होगी।
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सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वितीय ने 8 दिसंबर 2022 को ईदगाह की अमीन रिपोर्ट का आदेश किया। अदालत ने इस पर रोक भी लगा दी। 29 मार्च 2023 को सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश नीरज गौंड ने ईदगाह की अमीन रिपोर्ट के आदेश को लागू कर दिया। ईदगाह पक्ष के विरोध के बाद 4 अप्रैल को इस आदेश पर रोक लगा दी, जिसका हिंदू सेना के अधिवक्ता शैलेष दुबे ने विरोध किया। अदालत ने मंगलवार को इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। ईदगाह के सचिव एडवोकेट तनवीर अहमद ने बताया कि अमीन रिपोर्ट के किसी भी आदेश पर सुनवाई से पूर्व आदेश सात नियम 11 पर सुनवाई होगी। न्यायालय ने सुनवाई की अगली तिथि 23 मई तय की है।
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कल होगी कई मामलों पर सुनवाई
सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में बृहस्पतिवार को कई मामलों में सुनवाई होगी। एडवोकेट महेन्द्र प्रताप सिंह, मनीष यादव,अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा व अनिल त्रिपाठी आदि के वाद में सुनवाई होगी।
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