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Mathura News: भाजपा सभासद की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने दिया स्टे

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 10 Mar 2025 12:13 AM IST
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High Court stays arrest of BJP councillor
मथुरा। बरसाना थाना क्षेत्र के नंदगांव में कृष्ण कुंड की जमीन को कब्जाने के आरोप में फंसे भाजपा सभासद वंशी गोस्वामी और उनके पिता सुखदेव को हाईकोर्ट ने राहत दी है। हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर स्टे दिया है।
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भाजपा सभासद ने बताया कि नगर पंचायत के कुछ अधिकारी चंद्र कुंड की जमीन को कब्जाना चाहते हैं। जब उन्होंने इसकी शिकायत की तो नगर पंचायत के अधिशासी अभियंता निहाल सिंह ने उनके और पिता के खिलाफ ही भूमि कब्जाने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली।
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हाईकोर्ट ने 18 फरवरी 2025 को दिए आदेश में गिरफ्तारी पर स्टे तो दिया है साथ ही सभी प्रतिवादियों को चार सप्ताह में जवाबी हलफनामा दाखिल करने को भी कहा है। इसके बाद याचिकाकर्ता को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मिलेगा।
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