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Mathura News: नियमित अधिवक्ता नहीं बनेंगे गोकुल मंदिर के प्रबंधक

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 19 Mar 2025 12:51 AM IST
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Gokul Mandir's manager will not become a regular advocate
मथुरा। नियमित अधिवक्ता अब श्री नंदभवन नंद किला प्रबंध समिति के प्रबंधक नहीं बन सकेंगे। अपर जिला जज कोर्ट संख्या चार ने यह आदेश दिया है। साथ ही इस पद के लिए आवेदन भी मांगे गए हैं। धार्मिक कार्यों और सनातन धर्म के प्रति रुचि रखने वाले, वेद व शास्त्रों की जानकारी रखने वाले 30 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं।
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गोकुल नगर पंचायत के चेयरमैन संजय दीक्षित ने बताया कि वर्ष 2019 से पहले मंदिर प्रबंध समिति के पदाधिकारियों के लिए तीन साल में एक बार चुनाव होता था। इसमें मंदिर के पुजारी और कमेटी के लोगों के बीच चुनाव होता था। एक पक्ष सूरज व दूसरा पक्ष शेर चिह्न पर चुनाव लड़ते थे।
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साल 2019 से पहले हुए चुनाव में एक पदाधिकारी दूसरे पक्ष में चले गए। इसके बाद जमुनादास ने कोर्ट में वाद दायर कर दिया। तब से लेकर अब तक चुनाव नहीं हुआ है। चूंकि मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष जिला जज होते हैं तो वह अधिवक्ता को रिसीवर नियुक्त कर देते हैं। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि नियमित प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता प्रबंधक नहीं बनेंगे। इसी आदेश के चलते अपर जिला जज कक्ष संख्या चार ने मंदिर प्रबंधक के लिए आवेदन मांगे हैं।
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कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आवेदन करने वाला व्यक्ति पूर्णकालिक अधिवक्ता, प्रशासक, सरकारी नौकरी करने वाला नहीं होना चाहिए। आवेदन करने वाले की उम्र 25 वर्ष से कम न हो। सभी आवेदनों पर कोर्ट निर्णय लेगी।
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