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Mathura News: साइबर ठगों के 18 सदस्यीय गिरोह पर गैंगस्टर की कार्रवाई
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गोवर्धन। थाना पुलिस ने साइबर ठगी, फर्जी आधार कार्ड तैयार करने और मोबाइल सिम का दुरुपयोग कर लोगों से धोखाधड़ी करने वाले एक संगठित गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 18 सदस्यीय गिरोह का गैंग चार्ट तैयार किया है। गिरोह का सरगना गांव देवसेरस निवासी फकरू बताया गया है।
पुलिस के अनुसार यह गिरोह फर्जी पहचान पत्रों का इस्तेमाल करता था। गिरोह के सदस्य मोबाइल फोन और सिम कार्ड के माध्यम से लोगों को झांसे में लेकर उनके खातों से धनराशि ठगते थे। अवैध आर्थिक लाभ अर्जित करते थे। थाना प्रभारी का कहना है कि गिरोह के सदस्य लंबे समय से संगठित तरीके से साइबर अपराधों में संलिप्त रहते हैं। गिरोह के खिलाफ दर्ज मुख्य प्राथमिकी में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66सी एवं 66डी के तहत आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है। न्यायालय द्वारा संज्ञान भी लिया जा चुका है।
गिरोह के कुछ सदस्यों पर आर्म्स एक्ट के तहत भी अलग-अलग प्राथमिकियां दर्ज हैं। पुलिस ने गैंग चार्ट में उल्लेख किया है कि गिरोह का उद्देश्य अवैध तरीके से धन अर्जित करना था और इसके सदस्य समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते थे। इन्हीं तथ्यों के आधार पर गिरोह के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 2/3 के अंतर्गत कार्रवाई की संस्तुति की गई है।
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इनके खिलाफ हुई है कार्रवाई
देवसेरस निवासी गिरोह का सरगना फकरू (40), शाहिद (26), कैफ (25), मोहम्मद साद उर्फ काला (23), इमरान (30), शैकुल (24), आंशू (55), आरिफ (40), जाविद (25), कालू (35), साजिद उर्फ सिजुआ (33), मौसम उर्फ टुंडा (37), दिलशाद उर्फ जिलशाद (24), मुनफैद (31), बेहतरीन (25), उन्नस (58), शमीम (23), राहुल (30) के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है।
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पुलिस के अनुसार यह गिरोह फर्जी पहचान पत्रों का इस्तेमाल करता था। गिरोह के सदस्य मोबाइल फोन और सिम कार्ड के माध्यम से लोगों को झांसे में लेकर उनके खातों से धनराशि ठगते थे। अवैध आर्थिक लाभ अर्जित करते थे। थाना प्रभारी का कहना है कि गिरोह के सदस्य लंबे समय से संगठित तरीके से साइबर अपराधों में संलिप्त रहते हैं। गिरोह के खिलाफ दर्ज मुख्य प्राथमिकी में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66सी एवं 66डी के तहत आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है। न्यायालय द्वारा संज्ञान भी लिया जा चुका है।
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गिरोह के कुछ सदस्यों पर आर्म्स एक्ट के तहत भी अलग-अलग प्राथमिकियां दर्ज हैं। पुलिस ने गैंग चार्ट में उल्लेख किया है कि गिरोह का उद्देश्य अवैध तरीके से धन अर्जित करना था और इसके सदस्य समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते थे। इन्हीं तथ्यों के आधार पर गिरोह के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 2/3 के अंतर्गत कार्रवाई की संस्तुति की गई है।
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इनके खिलाफ हुई है कार्रवाई
देवसेरस निवासी गिरोह का सरगना फकरू (40), शाहिद (26), कैफ (25), मोहम्मद साद उर्फ काला (23), इमरान (30), शैकुल (24), आंशू (55), आरिफ (40), जाविद (25), कालू (35), साजिद उर्फ सिजुआ (33), मौसम उर्फ टुंडा (37), दिलशाद उर्फ जिलशाद (24), मुनफैद (31), बेहतरीन (25), उन्नस (58), शमीम (23), राहुल (30) के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है।