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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   From June 1, sellers will not be able to sell tobacco and pan masala together.

UP: तंबाकू, गुटखा और पान मसाला...एक जून से बदल रहे ये नियम, बेचने वालों के लिए भी ये आदेश

Thu, 30 May 2024 11:04 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Thu, 30 May 2024 11:04 AM IST
सार

पान विक्रेता पान में तंबाकू लगाकर नहीं बेच सकेंगे।  एक जून से अगर कोई इस आदेश की अवहेलना करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ मुकदमा व जुर्माने की कार्रवाई होगी।
 

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From June 1, sellers will not be able to sell tobacco and pan masala together.
तंबाकू पदार्थों की दुकान - फोटो : संवाद

विस्तार

मथुरा में पान मसाला-तंबाकू विक्रेता अब या तो पान मसाला ही बेच सकेंगे या फिर तंबाकू। एक जून से यह आदेश प्रभावी हो जाएगा। जिले के दुकानदारों में इसे लेकर खलबली मची है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने सख्त आदेश जारी किया है कि तंबाकू की बिक्री कोई भी बिना लाइसेंस के नहीं कर सकेगा।
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इतना ही नहीं, पान विक्रेता पान में तंबाकू लगाकर नहीं बेच सकेंगे। सिर्फ मीठा पान बेचने की अनुमति है। एक जून से अगर कोई इस आदेश की अवहेलना करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ मुकदमा व जुर्माने की कार्रवाई होगी।
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सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा डाॅ. गौरी शंकर ने बताया कि यूपी में तंबाकू युक्त पान मसाला और गुटखा के विनिर्माण, पैकिंग और भंडार के साथ वितरण व विक्रय पर एक अप्रैल 2013 से प्रतिबंध लगाया गया था। इस प्रतिबंध के बाद में तंबाकू निर्माता इकाइयों की ओर से पान मसाले का निर्माण अलग से शुरू कर दिया और तंबाकू का निर्माण अलग से किया। तंबाकू और पान मसाला के पाउच दुकानों पर एक साथ ही बेचे जाते हैं।

 

इसका संज्ञान उच्चतम न्यायालय ने भी लिया है और 23 सितंबर 2016 के आदेश में विनियम 2, 3 एवं 4 का प्रभावी रूप से पालन कराने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस आदेश पर निर्देश जारी करते हुए कहा है कि तंबाकू और पान मसाला का एक ही स्थान पर बिक्री करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। एक जून से यह प्रतिबंध लागू होगा। कंपनियां भी अपने पान मसाले के साथ में पत्ती की पैकेट अलग से नहीं बेच सकेंगी।
 
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लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए कोर्ट ने तंबाकू की बिक्री पर रोक लगाई, तो तंबाकू निर्माता इकाइयों द्वारा अलग-अलग पैकेट में पान मसाला और तंबाकू की बिक्री शुरू कर दी। आदेश से सिर्फ पैकेट बदल गए, लेकिन तंबाकू के प्रयोग पर रोक नहीं लगी। अब इसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया है।

 

तंबाकू बिक्री के लिए लेना होगा लाइसेंस
सहायक आयुक्त डाॅ. गौरी शंकर ने बताया कि विक्रेताओं को तंबाकू बिक्री के लिए लाइसेंस लेना होगा। विभाग में आवेदन के बाद उनको जांच के बाद लाइसेंस जारी किया जाएगा।
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