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Mathura: मकान पटाव को लेकर हुआ था झगड़ा, पांच सगे भाई दोषी करार; फैसला सुरक्षित
Tue, 02 Apr 2024 10:05 PM IST
भूपेन्द्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
Published by: भूपेन्द्र सिंह
Updated Tue, 02 Apr 2024 10:05 PM IST
सार
हमला करने की घटना की सुनवाई जिला जज की अदालत में चल रही है। 2015 में केस दर्ज हुआ था। मकान के पटाव को लेकर झगड़ा हुआ था।
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कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
उत्तर प्रदेश के मथुरा में जैंत थाना (पूर्व में वृंदावन) में नौ वर्ष पहले हमला करने का मुकदमे दर्ज किया गया था। मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद पांच सगे भाइयों को जिला जज आशीष गर्ग की अदालत ने दोषी करार दिया। अदालत बुधवार को फैसला सुनाएगी।
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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता डीजीसी क्राइम शिवराम सिंह तरकर ने बताया कि घटना 21 जून 2015 की है। चंद्रवती पत्नी बच्चू सिंह निवासी चौमुंहा ने वृंदावन थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि पड़ोसी भरत, नरेश, योगेश, मुकेश और राकेश ने घर का पटाव कर रहे थे।
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पटाव के लिए चंद्रवती के घर की दीवार को इस्तेमाल करने को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद घर में घुसकर चंद्रवती व उसके पति, देवर के साथ मारपीट कर दी। चार्जशीट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ अदालत में ट्रायल चला।
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