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Mathura News: युवक की हत्या में पांच पर आरोप सिद्ध

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 25 Jun 2025 11:53 PM IST
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Five accused convicted in murder of youth
मथुरा। अपर सत्र न्यायाधीश अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या-2 में बुधवार को महिला सहित पांच हत्यारोपियों पर आरोप सिद्ध हो गया। कोर्ट ने सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार की तारीख मुकर्रर की है।
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एसपी क्राइम अवनीश कुमार ने बताया कि थाना गोवर्धन के गांव कोन्हई में किशन सिंह उर्फ किस्सो ने 28 दिसंबर 2017 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि 27 दिसंबर की रात को गांव के विष्णु, महेंद्र, लखन, श्रीमती सरोज, भान और नत्थो लाठी-डंडों से लैस होकर उसके घर में घुस आए और गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर सभी ने मिलकर किशन सिंह के पुत्र गोविंद, ओमप्रकाश और भगवान सिंह पर हमला बोल दिया।
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भान सिंह ने तमंचे से उनके पुत्र भगवान सिंह को गोली मार दी। गोली लगने से उनके बेटे को लगी तो उसकी मौके पर ही मौत हो गई। एक गोली उनके लगी और वह घायल हो गए। मारपीट में उनके दोनों पुत्र भी घायल हुए। पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया। इसके साथ ही मामले की विवेचना कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। बुधवार को कोर्ट में न्यायाधीश ने साक्ष्यों गवाहों के आधार पर पांचों आरोपियों पर दोष सिद्ध हो गया। कोर्ट सभी को बृहस्पतिवार को सजा सुनाएगा।
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