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Mathura News: सौतेले बेटे की हत्या करने वाले पिता को आजीवन कारावास

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 19 Mar 2026 01:41 AM IST
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Father Who Murdered Stepson Sentenced to Life Imprisonment
मथुरा। जिला जज विकास कुमार ने मामूली बात पर सौतेले बेटे की हत्या करने वाले पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 21.5 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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हाईवे क्षेत्र की पुष्पविहार फेस-2 कॉलोनी निवासी नीलम ने दर्ज कराई प्राथमिकी में बताया था कि पहले पति की मौत के बाद उन्होंने हाथरस के थाना सासनी क्षेत्र के गांव अजरोई लालगढ़ी निवासी प्रेमवीर के साथ दूसरा विवाह किया था। पहले पति से दो पुत्र 11 वर्षीय राजू व सात वर्षीय सनी थे। शादी के बाद वह पुष्पविहार फेस-2 कॉलोनी में रहने लगी। 28 सितंबर 2022 की रात को राजू ने बिस्तर गीला कर दिया। मामूली बात पर प्रेमवीर ने राजू की पिटाई कर दी। उसे इतना पीटा कि उसने दम तोड़ दिया। पत्नी व छोटे बेटे ने विरोध किया तो वह मौके से भाग गया। पुलिस ने पत्नी की तहरीर पर पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की और आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया। मामले की सुनवाई जिला जज ने की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तमाम साक्ष्य और गवाहों के आधार पर प्रेमवीर को हत्या करने का दोषी ठहराया है। अभियुक्त जमानत पर था। फैसला आने के बाद अदालत ने उसका सजाई वारंट बनाकर जेल भेज दिया है।
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