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Mathura News: पिता और दो पुत्रों को सजा
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संवाद न्यूज एजेंसी
मथुरा। एडीजे (पॉक्सो 02) की कोर्ट ने मंगलवार को नाबालिग से दुष्कर्म और घर में घुसकर मारपीट के दोषी पिता व दो पुत्रों को सजा सुनाई है।
थाना प्रभारी गोविंद नगर कमलेश कुमार सिंह ने बताया कि 2017 में थाना क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग से दुष्कर्म हुआ था। इस मामले में पीड़िता के परिजन के तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच की। थाना क्षेत्र के बैरागपुरा निवासी कासिम, सानू और उसके पिता महबूब को गिरफ्तार किया गया। मंगलवार को कोर्ट ने कासिम को 3 वर्ष के कठोर कारावास और 8 हजार 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। कासिम के भाई सानू और पिता महबूब को 2 वर्ष 6 माह के कारावास और 3 हजार 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट के आदेश के बाद तीनों के वारंट बनाकर उन्हें जिला कारागार सजा भुगतने के लिए भेज दिया।
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मथुरा। एडीजे (पॉक्सो 02) की कोर्ट ने मंगलवार को नाबालिग से दुष्कर्म और घर में घुसकर मारपीट के दोषी पिता व दो पुत्रों को सजा सुनाई है।
थाना प्रभारी गोविंद नगर कमलेश कुमार सिंह ने बताया कि 2017 में थाना क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग से दुष्कर्म हुआ था। इस मामले में पीड़िता के परिजन के तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच की। थाना क्षेत्र के बैरागपुरा निवासी कासिम, सानू और उसके पिता महबूब को गिरफ्तार किया गया। मंगलवार को कोर्ट ने कासिम को 3 वर्ष के कठोर कारावास और 8 हजार 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। कासिम के भाई सानू और पिता महबूब को 2 वर्ष 6 माह के कारावास और 3 हजार 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट के आदेश के बाद तीनों के वारंट बनाकर उन्हें जिला कारागार सजा भुगतने के लिए भेज दिया।