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Mathura News: डीएम कार्यालय के जनसूचना अधिकारी पर 25 हजार का जुर्माना

Tue, 08 Aug 2023 12:17 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Updated Tue, 08 Aug 2023 12:17 AM IST
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DM's office's public information officer fined 25 thousand
मथुरा। राज्य सूचना आयुक्त ने जिलाधिकारी कार्यालय के जनसूचना अधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्य सूचना आयुक्त को सुनवाई के आदेश दिए थे।
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दरअसल राज्य सूचना आयुक्त ने गत वर्ष दो मई को बालकृष्ण अग्रवाल की अपील पर मथुरा- वृंदावन विकास प्राधिकरण के जनसूचना अधिकारी नरेंद्र सिंह चौहान पर सूचना नहीं देने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाय था। इसके अनुपालन की सूचना याची ने राज्य जनसूचना आयुक्त के आदेश की प्रति उपलब्ध कराते हुए जिलाधिकारी कार्यालय के जनसूचना अधिकारी डिप्टी कलेक्टर से मांगी, लेकिन उन्होंने यह मामला विकास प्राधिकरण को भेज दिए जाने की जानकारी दी।
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इसकी शिकायत याची ने राज्य सूचना आयोग से की, लेकिन यहां कोई कार्रवाई न होने पर हाईकोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने राज्य मुख्य जनसूचना आयुक्त को तीन माह में मामले के निस्तारण के आदेश दिए। इस पर राज्य सूचना आयोग ने जिलाधिकारी कार्यालय के जनसूचना अधिकारी डिप्टी कलेक्टर को तलब किया, लेकिन उन्होंने ने सूचना भेजी और न उपस्थिति दर्ज कराई। इस पर आयुक्त ने उन पर 25 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है।
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