{"_id":"4d4bd820d3cf833f5e4fb0b2e0385ffe","slug":"three-suspended-in-court-fire-case-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"कोर्ट में आग प्रकरण में तीन निलंबित","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
कोर्ट में आग प्रकरण में तीन निलंबित
ब्यूरो, अमर उजाला मथ्ाुरा
Updated Wed, 15 Jul 2015 11:53 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
एडीजे षष्ठ के कोर्ट में लगी आग के मामले में कोर्ट के तीन कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। तीनों को विभागीय जांच में प्रथमदृष्टया दोषी पाया गया है। इनमें एक चौकीदार और दो बाबू शामिल हैं।
रविवार को रात में एडीजे षष्ठ के कोर्ट में एक मेज पर आग लगाई गई थी। बताया जा रहा है कि इस मेज पर फाइलें रखकर आग लगाई गई थी। मामले में विभागीय जांच के आदेश दिए गए।
जांचकर्ताओं ने पूरे प्रकरण के लिण् प्रथमदृष्टया लिपिक विष्णु प्रभाकर, लिपिक विमल और चौकीदार मुन्नालाल को लापरवाह पाया। तीनों को दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया गया है। जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
जिला जज डीके सिंह ने बताया कि तीन कर्मचारियों को प्रथम दृष्टया जांच में दोषी पाते हुए निलंबित कर दिया गया है। जांच अभी चल रही है।
विज्ञापन
रविवार को रात में एडीजे षष्ठ के कोर्ट में एक मेज पर आग लगाई गई थी। बताया जा रहा है कि इस मेज पर फाइलें रखकर आग लगाई गई थी। मामले में विभागीय जांच के आदेश दिए गए।
विज्ञापन
जांचकर्ताओं ने पूरे प्रकरण के लिण् प्रथमदृष्टया लिपिक विष्णु प्रभाकर, लिपिक विमल और चौकीदार मुन्नालाल को लापरवाह पाया। तीनों को दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया गया है। जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
जिला जज डीके सिंह ने बताया कि तीन कर्मचारियों को प्रथम दृष्टया जांच में दोषी पाते हुए निलंबित कर दिया गया है। जांच अभी चल रही है।