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अधिवक्ता को बेल, प्रधान के पुत्र को जेल
ब्यूरो, अमर उजाला मथ्ाुरा
Updated Mon, 31 Aug 2015 11:17 PM IST
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थाना हाईवे के दरोगा सौरभ शर्मा की गांव तारसी चौराहे पर पिटाई कर वर्दी फाड़ने और कार से टक्कर मारने के मामले में तारसी के प्रधान के पुत्र सत्येंद्र को जेल भेज दिया गया। अधिवक्ता रविंद्र सिंह को जमानत दे दी गई।
रविवार को तारसी चौराहे पर झगड़े की सूचना पर गए हाईवे थाने के दरोगा सौरभ शर्मा के साथ मारपीट कर वर्दी फाड़ने और दरोगा की बाइक में तोड़फोड़ की गई थी। थानाध्यक्ष सुबोध यादव संग थाने में मारपीट कर फाइलें फाड़ने का भी आरोप है। इस मामले में पुलिस ने अधिवक्ता रविंद्र और सत्येंद्र सिंह को कोर्ट में पेश किया।
इसमें सत्येंद्र को कोर्ट से जेल भेज दिया गया और दरोगा की इंजरी रिपोर्ट खास नहीं थी लिहाजा मारपीट के आरोपी अधिवक्ता को बेल मिल गई। जबकि दूसरे आरोपी प्रधान के पुत्र सत्येंद्र पर फायर का आरोप था, उसे जेल भेज दिया गया। अधिवक्ता की जमानत के दौरान सैकड़ों वकील इकट्ठे थे। पुलिस के कई अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे।
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रविवार को तारसी चौराहे पर झगड़े की सूचना पर गए हाईवे थाने के दरोगा सौरभ शर्मा के साथ मारपीट कर वर्दी फाड़ने और दरोगा की बाइक में तोड़फोड़ की गई थी। थानाध्यक्ष सुबोध यादव संग थाने में मारपीट कर फाइलें फाड़ने का भी आरोप है। इस मामले में पुलिस ने अधिवक्ता रविंद्र और सत्येंद्र सिंह को कोर्ट में पेश किया।
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इसमें सत्येंद्र को कोर्ट से जेल भेज दिया गया और दरोगा की इंजरी रिपोर्ट खास नहीं थी लिहाजा मारपीट के आरोपी अधिवक्ता को बेल मिल गई। जबकि दूसरे आरोपी प्रधान के पुत्र सत्येंद्र पर फायर का आरोप था, उसे जेल भेज दिया गया। अधिवक्ता की जमानत के दौरान सैकड़ों वकील इकट्ठे थे। पुलिस के कई अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे।
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