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आनर किलिंग में दो भाइयों को आजीवन कारावास
ब्यूरो, अमर उजाला मथुरा
Updated Tue, 17 Jan 2017 11:57 PM IST
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कोर्ट, अदालत, न्यायालय
- फोटो : file photo
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बलदेव में पांच जनवरी 2013 में हुई युवक और युवती की हत्या में नामजद युवती के दो भाइयों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीसरे आरोपी भाई का मामला जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है। इन युवकों का पिता भी मुल्जिम था लेकिन मुकदमे के ट्रायल के दौरान उसकी मौत हो चुकी है।
अवैरनी गांव निवासी युवती वीरू और युवक नरेंद्र का शव गांव के पास एक खेत में पड़े मिले थे। दोनों को गला घोंटकर मारा गया था। पुलिस की जांच में पता चला था कि पूरन के बेटे जयवीर, उत्तम और इनके एक नाबालिग भाई ने दोनों को मारा है। यह तीनों युवती के सगे भाई हैं।
हालांकि पहले पूरन ने ही मुकदमा दर्ज कराया था। पूरन ने बलदेव थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि गांव के ही सुल्तान के खेत में उसकी बेटी वीरू और गांव के नरेंद्र की लाश पड़ी मिली है। पुलिस ने विवेचना के दौरान पूरन को भी मुल्जिम बनाया था। जो चार्जशीट दाखिल की गई उसमें कहा गया कि पिता पुत्रों ने ही मिलकर दोनों की हत्या की है। प्रेम प्रसंग का मामला बताया गया।
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अदालत में भी यह बात साबित हो गई थी। अपर सत्र न्यायालय-छह के न्यायाधीश महेंद्र नाथ की अदालत में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपने तर्क रखे और गवाह सबूत पेश किए। सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज यादव ने बताया कि जयवीर और उत्तम को आजीवन कारावास की सजा और दस-दस हजार का जुर्माना हुआ है। तीसरा अभियुक्त नाबालिग था जिसका मामला जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है।
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अवैरनी गांव निवासी युवती वीरू और युवक नरेंद्र का शव गांव के पास एक खेत में पड़े मिले थे। दोनों को गला घोंटकर मारा गया था। पुलिस की जांच में पता चला था कि पूरन के बेटे जयवीर, उत्तम और इनके एक नाबालिग भाई ने दोनों को मारा है। यह तीनों युवती के सगे भाई हैं।
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हालांकि पहले पूरन ने ही मुकदमा दर्ज कराया था। पूरन ने बलदेव थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि गांव के ही सुल्तान के खेत में उसकी बेटी वीरू और गांव के नरेंद्र की लाश पड़ी मिली है। पुलिस ने विवेचना के दौरान पूरन को भी मुल्जिम बनाया था। जो चार्जशीट दाखिल की गई उसमें कहा गया कि पिता पुत्रों ने ही मिलकर दोनों की हत्या की है। प्रेम प्रसंग का मामला बताया गया।
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अदालत में भी यह बात साबित हो गई थी। अपर सत्र न्यायालय-छह के न्यायाधीश महेंद्र नाथ की अदालत में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपने तर्क रखे और गवाह सबूत पेश किए। सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज यादव ने बताया कि जयवीर और उत्तम को आजीवन कारावास की सजा और दस-दस हजार का जुर्माना हुआ है। तीसरा अभियुक्त नाबालिग था जिसका मामला जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है।