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नाबालिग से गैंगरेप में दो को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास
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मथुरा। घर के बाहर पशुओं को चारा डालने आई किशोरी को मोटरसाइकिल पर बैठाकर अगवा कर गैंग रेप करने के दो दोषियों को पॉक्सो अदालत ने 20-20 वर्ष की जेल की सजा सुनाई है। वर्ष 2018 में हुई वारदात के बाद से एक दोषी अभी तक जेल में ही निरुद्ध था एक जमानत पर था ।
29 अगस्त 2018 की रात करीब 11 बजे कोसीकला की एक कॉलोनी में घर के बाहर पशुओं को चारा डालने आई किशोरी को कोसीकला श्रीमती द्रोपती पब्लिक स्कूल के पास ऑफिसर कालोनी बठैन गेट निवासी टेकन उर्फ टेकीराम पुत्र अतर सिंह पुजारी और कुलदीप उर्फ दीपक पुत्र दानीराम मोटरसाइकिल पर बैठाकर अगवा कर ले गए और खेतों में ले जाकर दुराचार किया।
इस संबंध में किशोरी की मां ने थाना कोसीकला में रिपोर्ट दर्ज कराई । पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया। लेकिन कुलदीप को न्यायालय से जमानत मिल गई। केस की सुनवाई न्यायालय अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अंचल लवानिया ने की। मंगलवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों अभियुक्तों को 20 -20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 30-30 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। एडीजीसी अभिषेक कुमार ने बताया कि कुलदीप जमानत पर था निर्णय सुनाने के बाद अदालत ने उसे भी जेल भेज दिया। अर्थ दंड जमा न करने पर अभियुक्तों को एक-एक वर्ष के कारावास की सजा मिलेगी।
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29 अगस्त 2018 की रात करीब 11 बजे कोसीकला की एक कॉलोनी में घर के बाहर पशुओं को चारा डालने आई किशोरी को कोसीकला श्रीमती द्रोपती पब्लिक स्कूल के पास ऑफिसर कालोनी बठैन गेट निवासी टेकन उर्फ टेकीराम पुत्र अतर सिंह पुजारी और कुलदीप उर्फ दीपक पुत्र दानीराम मोटरसाइकिल पर बैठाकर अगवा कर ले गए और खेतों में ले जाकर दुराचार किया।
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इस संबंध में किशोरी की मां ने थाना कोसीकला में रिपोर्ट दर्ज कराई । पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया। लेकिन कुलदीप को न्यायालय से जमानत मिल गई। केस की सुनवाई न्यायालय अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अंचल लवानिया ने की। मंगलवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों अभियुक्तों को 20 -20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 30-30 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। एडीजीसी अभिषेक कुमार ने बताया कि कुलदीप जमानत पर था निर्णय सुनाने के बाद अदालत ने उसे भी जेल भेज दिया। अर्थ दंड जमा न करने पर अभियुक्तों को एक-एक वर्ष के कारावास की सजा मिलेगी।
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