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जिला जज की अदालत से हत्या, ठगी सहित तीन जमानत खारिज
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मथुरा। ठगी, हत्या सहित तीन मामलों में शुक्रवार को जिला जज यशवंत कुमार मिश्र की अदालत ने जमानत खारिज कर दी। इस संबंध में होलीगेट निवासी प्रदीप कुमार द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। उसकी बहन प्रीति की शादी करीब छह वर्ष पूर्व सुनील निवासी फरीदाबाद से हुई थी। 19 दिसंबर 2020 को सुनील अपनी पत्नी प्रीति को शनिदेव मंदिर कोसीकलां घुमाने के लिए लाया। सुनील पर आरोप है कि उसने अपने सहयोगियों के माध्यम से पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के आरोप में जेल में बंद सुनील की जमानत प्रार्थना पत्र को जिला जज की अदालत ने खारिज कर दिया।
तेजपाल पुत्र भूदेव सिंह निवासी नगला दीपा भैंसारा, राया मथुरा हाल निवासी शिवासा स्टेट पर आरोप है कि उसने पुलिसकर्मी बनकर आर्मी कैंटीन में नौकरी लगाने के नाम पर दो लाख 26 हजार रुपये ले लिए। उसने खुद को थाना गोविंद नगर में तैनात बताकर लक्ष्मीनारायण निवासी असगरपुर हाइवे से उसके भाई राहुल की नौकरी लगवाने के नाम पर 2.26 लाख रुपये ले लिए। अदालत ने तेजपाल की जमानत खारिज कर दी।
वहीं शाकिर निवासी तेहरा थाना सुरीर द्वारा कराई रिपोर्ट के अनुसार 25 जनवरी 2021 को ग्रामीण जाकिर की हत्या के मामले में रोहित व अन्य को नामजद किया गया था। जेल में बंद रोहित द्वारा जिला जज की अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र दिया गया। डीजीसी शिवराम तरकर ने बताया कि अदालत ने तीनों के जमानत प्रार्थना पत्रों को खारिज कर दिया है।
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तेजपाल पुत्र भूदेव सिंह निवासी नगला दीपा भैंसारा, राया मथुरा हाल निवासी शिवासा स्टेट पर आरोप है कि उसने पुलिसकर्मी बनकर आर्मी कैंटीन में नौकरी लगाने के नाम पर दो लाख 26 हजार रुपये ले लिए। उसने खुद को थाना गोविंद नगर में तैनात बताकर लक्ष्मीनारायण निवासी असगरपुर हाइवे से उसके भाई राहुल की नौकरी लगवाने के नाम पर 2.26 लाख रुपये ले लिए। अदालत ने तेजपाल की जमानत खारिज कर दी।
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वहीं शाकिर निवासी तेहरा थाना सुरीर द्वारा कराई रिपोर्ट के अनुसार 25 जनवरी 2021 को ग्रामीण जाकिर की हत्या के मामले में रोहित व अन्य को नामजद किया गया था। जेल में बंद रोहित द्वारा जिला जज की अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र दिया गया। डीजीसी शिवराम तरकर ने बताया कि अदालत ने तीनों के जमानत प्रार्थना पत्रों को खारिज कर दिया है।
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