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Mathura News: हत्या और लूट के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 21 May 2026 01:34 AM IST
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Convict of Murder and Robbery Sentenced to Life Imprisonment
मथुरा। बहन के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवक की हत्या व लूट की वारदात को अंजाम देने वाले वैन चालक को एडीजे (एफटीसी प्रथम, महिला विरुद्ध अपराध) विजय कुमार सिंह ने बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 1.30 लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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4 मई 2017 को डीग निवासी व्यक्ति ने गोवर्धन थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी में कहा कि 3 मई को उसका भतीजा, अपनी बहन को कोसी के गांव चंदौरी से डीग के लिए लेकर जा रहा था। कोसी में टैक्सी स्टैंड से मारुति वैन चालक ने युवक, उसकी बहन और तीन बच्चों को झांसा देकर डीग जाने के लिए वैन में बैठा लिया। चालक उन्हें लेकर कामा पहुंच गया था। रास्ते में चालक ने युवक से कहा कि आगे आरटीओ की चेकिंग चल रही है। वह गोवर्धन के रास्ते डीग जाएगा। इसके बाद चालक वैन गोवर्धन में यहां वहां घुमाने लगा। इस दौरान चालक ने युवक की बहन के साथ छेड़खानी की। उसने जब विरोध किया तो चालक वैन को जचौंदा व जुनसुटी के जंगल में ले गया और वहां युवक को गोली मार दी। चालक उनकी बहन के जेवरात आदि लूट कर फरार हो गया।
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गोवर्धन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर वैन चालक की तलाश शुरू की। पुलिस ने भरतपुर के डीग स्थित गांव मबई निवासी वैन चालक दिलीप को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त तमंचा और लूटा हुआ सामान बरामद किया। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया। यहां से जेल भेज दिया। मुकदमे की सुनवाई एडीजे विजय कुमार सिंह अदालत में हुई। एडीजीसी क्राइम की दलील, मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, गवाही और सबूतों के आधार पर अदालत ने दिलीप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दिलीप गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में बंद है।
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