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Mathura News: बच्चे को जमीन पर पटक कर मारने वाला दोषी करार, सजा सुरक्षित

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 16 Apr 2024 04:00 AM IST
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Convict of killing a child by throwing him on the ground
मथुरा। गोवर्धन के राधाकुंड में 19 अगस्त 2023 को चार साल के बच्चे की सड़क पर पटक-पटक कर हत्या करने के मामले में जिला जज आशीष गर्ग की अदालत से आरोपी को दोषी करार दिया गया है। मंगलवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी।
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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता डीजीसी क्राइम शिवराम सिंह तरकर ने बताया कि हरपाल सैनी निवासी राधाकुंड, गोवर्धन ने 19 अगस्त 2023 को मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें आरोप था कि भिंड मध्य प्रदेश निवासी ओम प्रकाश ने उनके छह साल के बेटे अंकित की घर के बाहर खेलते समय सड़क पर पटक-पटक कर हत्या कर दी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। 26 अगस्त को जांच पूरी कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
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डीजीसी के अनुसार 13 सितंबर 2023 को मुकदमा सीजेएम की अदालत से जिला जज की अदालत में सुनवाई के लिए पहुंच गया। 18 सितंबर को आरोपी पर चार्ज फ्रेम हुआ। 21 सितंबर को वादी की अदालत में गवाही हो गई। शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर ने बताया कि बच्चे को पटक पटक कर मारने के मामले में बचाव पक्ष ने उसे मानसिक बीमार बताने का प्रयास किया था।
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मगर, आगरा के चिकित्सकों की टीम ने उसे मानसिक रूप से स्वस्थ बताया। अदालत ने साक्ष्यों व गवाही के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर आज सुनवाई होगी।
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