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Mathura News: भाइयों को पीटने वाले भाइयों को सात-सात साल की सजा
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मथुरा। ड्यूटी से लौटकर घर जा रहे दो सगे भाइयों को रास्ते में घेरकर गाली-गलौज और मारपीट कर घायल कर दिया था। मामले में अदालत ने दो सगे भाइयों को दोषी करार दिया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तृतीय) राजेश पाराशर ने सोमवार को नरेश और बॉबी को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर 11-11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इनमें से बॉबी चौथ वसूली के एक अन्य मामले में पहले से जिला कारागार में बंद है।
मामला कोसीकलां थाना क्षेत्र के गांव फालैन का है। गांव निवासी मूलचंद ने 20 सितंबर 2021 को थाने में परिवार के ही नरेश और बॉबी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 15 सितंबर की रात करीब आठ बजे उनके पुत्र कृष्ण और चंद्रपाल घर लौट रहे थे। शेरगढ़ रोड पर नगरिया के सामने नरेश और बॉबी ने उन्हें घेर लिया। दोनों ने कृष्ण और चंद्रपाल के साथ गाली-गलौज शुरू कर हमला कर दिया गया।
मारपीट में कृष्ण और चंद्रपाल को गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। कुछ समय बाद दोनों को न्यायालय से जमानत मिल गई। इसके बाद पुलिस ने चौथ वसूली के एक अन्य मामले में बॉबी को गिरफ्तार किया था। इस मामले में उसे जमानत नहीं मिल सकी है।
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मामला कोसीकलां थाना क्षेत्र के गांव फालैन का है। गांव निवासी मूलचंद ने 20 सितंबर 2021 को थाने में परिवार के ही नरेश और बॉबी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 15 सितंबर की रात करीब आठ बजे उनके पुत्र कृष्ण और चंद्रपाल घर लौट रहे थे। शेरगढ़ रोड पर नगरिया के सामने नरेश और बॉबी ने उन्हें घेर लिया। दोनों ने कृष्ण और चंद्रपाल के साथ गाली-गलौज शुरू कर हमला कर दिया गया।
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मारपीट में कृष्ण और चंद्रपाल को गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। कुछ समय बाद दोनों को न्यायालय से जमानत मिल गई। इसके बाद पुलिस ने चौथ वसूली के एक अन्य मामले में बॉबी को गिरफ्तार किया था। इस मामले में उसे जमानत नहीं मिल सकी है।
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