फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   Brothers sentenced to 7 years each for beating brothers

Mathura News: भाइयों को पीटने वाले भाइयों को सात-सात साल की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 12:52 AM IST
विज्ञापन
Brothers sentenced to 7 years each for beating brothers
मथुरा। ड्यूटी से लौटकर घर जा रहे दो सगे भाइयों को रास्ते में घेरकर गाली-गलौज और मारपीट कर घायल कर दिया था। मामले में अदालत ने दो सगे भाइयों को दोषी करार दिया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तृतीय) राजेश पाराशर ने सोमवार को नरेश और बॉबी को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर 11-11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इनमें से बॉबी चौथ वसूली के एक अन्य मामले में पहले से जिला कारागार में बंद है।
विज्ञापन

मामला कोसीकलां थाना क्षेत्र के गांव फालैन का है। गांव निवासी मूलचंद ने 20 सितंबर 2021 को थाने में परिवार के ही नरेश और बॉबी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 15 सितंबर की रात करीब आठ बजे उनके पुत्र कृष्ण और चंद्रपाल घर लौट रहे थे। शेरगढ़ रोड पर नगरिया के सामने नरेश और बॉबी ने उन्हें घेर लिया। दोनों ने कृष्ण और चंद्रपाल के साथ गाली-गलौज शुरू कर हमला कर दिया गया।
विज्ञापन

मारपीट में कृष्ण और चंद्रपाल को गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। कुछ समय बाद दोनों को न्यायालय से जमानत मिल गई। इसके बाद पुलिस ने चौथ वसूली के एक अन्य मामले में बॉबी को गिरफ्तार किया था। इस मामले में उसे जमानत नहीं मिल सकी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed