फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   bankebihari mandir dispute in highcourt

प्रबंध कमेटी के मामले में हाईकोर्ट ने सुरक्षित किया आदेश

Thu, 28 Jul 2016 12:01 AM IST
अमर उजाला वृंदावन
अमर उजाला वृंदावन Updated Thu, 28 Jul 2016 12:01 AM IST
विज्ञापन
bankebihari mandir dispute in highcourt
बांकेबिहारी मंदिर
ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर प्रबंध कमेटी के बीते दिनों अस्तित्व में आने के बाद भी विवाद पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। मंदिर के दो सेवायतों द्वारा हाईकोर्ट में नई कमेटी के गठन के विरोध में दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। 
विज्ञापन


बताया गया है कि बांकेबिहारी मंदिर के सेवायत विनोद बिहारी गोस्वामी और रसिकराज गोस्वामी ने जुलाई की शुरुआत में सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालत में दायर याचिका में कोरम पूरा किए बिना चुनाव और कमेटी का गलत तरीके से गठन करने का आरोप लगाया।
विज्ञापन


याचिका में मंदिर की एक हजार करोड़ की संपत्ति की सुरक्षा पर भी सवाल उठाए गए हैं। वहीं अदालत के समक्ष 2003 के आदेश का भी हवाला देते हुए कमेटी के गठन में सभी सातों सदस्यों की मौजूदगी को जरूरी ठहराया। उन्होंने याचिका में एक सदस्य गौरव गोस्वामी के त्यागपत्र देने से बाद संख्या कम होने के बावजूद कमेटी के गठन को गलत बताते हुए 29 जून को हुई बैठक को अवैध घोषित कर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव को निरस्त करने की मांग भी दोहराई।
विज्ञापन
विज्ञापन


बताया गया है कि दोनों सेवायतों ने यही आरोप लगाते हुए एक याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी दाखिल की। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बुधवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश को सुरक्षित रख लिया है। इस बारे में ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष नंदकिशोर उपमन्यु ने कहा कि कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और अब आदेश को सुरक्षित रख लिया है। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed