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Mathura News: बैंक प्रबंधक ने मृतक के खाते से लाखों रुपये किए पार, मुकदमा
Thu, 21 Sep 2023 11:03 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
Updated Thu, 21 Sep 2023 11:03 AM IST
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वृंदावन। वृंदावन में स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा अहीरपाड़ा के प्रबंधक व उसके साथी पर धोखाधड़ी से मृतक के खाते में से लाखों रुपये पार करने का आरोप लगा है। पीड़ित की अर्जी पर कोर्ट से आदेश के बाद थाना पुलिस ने प्रबंधक व उसके साथी पर मुकदमा दर्ज किया है।
देवशरण पुत्र सीतारामदास निवासी सीताराम संत सेवा आश्रम, गोशाला नगर, वृंदावन का आरोप है कि पिता सीताराम दास ने बैंक ऑफ बदौड़ा की शाखा अहीरपाड़ा में श्री सीताराम संत सेवा ट्रस्ट के नाम से खाता 27 सितंबर 2001 को खुलवाया था। 18 अप्रैल 2021 को पिता की मौत हो गई। बैंक पासबुक के रिकॉर्ड अनुसार 15 अप्रैल 2021 तक 18,92,728.15 रुपये खाते में जमा थे। 27 नवंबर 2021 को खाते में जमा राशि मय ब्याज 19,57,263.15 रुपये हो गई।
इसके बाद 21 दिसंबर 2021 को एक लाख रुपये की निकासी दिखाई तथा कुछ रकम बैंक खर्चे में कटौती की दिखाई गई। इसके बाद अलग-अलग अवधि में उसके खाते से लाखों रुपये निकाल लिए गए। इसकी जानकारी हुई तो बैंक प्रबंधक से बात की। पूछा कि पिता की मौत के बाद न तो कोई उत्तराधिकार प्रमाण पत्र मांगा गया न किसी न्यायालय का आदेश मांगा गया। ऐसे में रकम को किस अधिकार से निकाला गया। पुलिस के अनुसार तत्कालीन बैंक प्रबंधक और राजेंद्र प्रसाद गर्ग पुत्र कांशीराम गर्ग निवासी चावला कॉलोनी, बल्लभगढ़ (हरियाणा) के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया है। इंस्पेक्टर विजय कुमार सिंह के अनुसार मामले की जांच की जा रही है।
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देवशरण पुत्र सीतारामदास निवासी सीताराम संत सेवा आश्रम, गोशाला नगर, वृंदावन का आरोप है कि पिता सीताराम दास ने बैंक ऑफ बदौड़ा की शाखा अहीरपाड़ा में श्री सीताराम संत सेवा ट्रस्ट के नाम से खाता 27 सितंबर 2001 को खुलवाया था। 18 अप्रैल 2021 को पिता की मौत हो गई। बैंक पासबुक के रिकॉर्ड अनुसार 15 अप्रैल 2021 तक 18,92,728.15 रुपये खाते में जमा थे। 27 नवंबर 2021 को खाते में जमा राशि मय ब्याज 19,57,263.15 रुपये हो गई।
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इसके बाद 21 दिसंबर 2021 को एक लाख रुपये की निकासी दिखाई तथा कुछ रकम बैंक खर्चे में कटौती की दिखाई गई। इसके बाद अलग-अलग अवधि में उसके खाते से लाखों रुपये निकाल लिए गए। इसकी जानकारी हुई तो बैंक प्रबंधक से बात की। पूछा कि पिता की मौत के बाद न तो कोई उत्तराधिकार प्रमाण पत्र मांगा गया न किसी न्यायालय का आदेश मांगा गया। ऐसे में रकम को किस अधिकार से निकाला गया। पुलिस के अनुसार तत्कालीन बैंक प्रबंधक और राजेंद्र प्रसाद गर्ग पुत्र कांशीराम गर्ग निवासी चावला कॉलोनी, बल्लभगढ़ (हरियाणा) के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया है। इंस्पेक्टर विजय कुमार सिंह के अनुसार मामले की जांच की जा रही है।
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