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Mathura News: नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने वाले की जमानत अर्जी खारिज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 19 Aug 2025 11:49 PM IST
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Bail plea of the person who lured and kidnapped the minor was rejected
मथुरा। शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहने वाली नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने वाले शादीशुदा आरोपी युवक की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी है। आरोपी युवक 24 जुलाई 2025 से जिला कारागार में बंद है।
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एसपी सिटी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट 18 जून को दर्ज हुई थी। किशोरी की मां ने भरतपुर गेट के खारी कुआं निवासी शादीशुदा युवक समीर पर बेटी को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो उसमें समीर किशोरी को ले जाता दिखाई दिया। पुलिस ने किशोरी को खोज लिया और समीर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
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आरोपी के अधिवक्ता ने 29 जुलाई 2025 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी। कोर्ट में जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान डीसीजी की दलील, किशोरी के बयान और साक्ष्यों के सामने बचाव पक्ष के अधिवक्ता का कोई प्रयास काम नहीं आया। कोर्ट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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