फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   Bail plea of son accused of attacking father for property rejected

UP: संपत्ति के लिए पिता को किया था सब्बल से लहूलुहान, आरोपी को नहीं मिली कोर्ट से राहत; जमानत अर्जी खारिज

Thu, 28 Aug 2025 08:58 PM IST
अरुन पाराशर संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: अरुन पाराशर Updated Thu, 28 Aug 2025 08:58 PM IST
सार

पिता पर हमले के बाद बेटे ने अज्ञात हमलावर के खिलाफ केस दर्ज कराया। पुलिस जांच की तो चाैंकाने वाला खुलासा हुआ। संपत्ति के लिए बेटे ने ही हमला किया था। पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा था। कोर्ट से भी आरोपी को राहत नहीं मिली है।

विज्ञापन
Bail plea of son accused of attacking father for property rejected
कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मथुरा में पिता पर सब्बल से प्रहार कर गैर इरादतन हत्या के आरोपी बेटे की जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आरोपी 24 मई 2025 से जिला कारागार में बंद है।
विज्ञापन


थाना जमुनापार में 23 मई 2025 को घर के आंगन में सो रहे सूरजपाल बघेल (85) पर किसी व्यक्ति ने सब्बल से प्रहार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। शोर होने पर परिजन जागे और सूरजपाल को लेकर अस्पताल पहुंचे। घायल के पुत्र हरवीर सिंह ने थाने में अज्ञात हमलावर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना शुरू की तो पिता पर सब्बल से प्रहार करने वाला उनका ही पुत्र हरी सिंह निकला। पुलिस ने 24 मई 2025 को हरी सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन


 

उपचार के दौरान 16 जुलाई 2025 को सूरजपाल बघेल की मौत हो गई। विवेचना में सामने आया कि संपत्ति विवाद के चलते हरी सिंह अपने पिता से नाराज था, इसलिए उसने गुस्से में आकर सब्बल से पिता पर प्रहार किए। हरी सिंह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां जमानत के लिए अर्जी दाखिल की। 

बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने हरी सिंह को जमानत पर रिहा कराने के लिए कोर्ट के समक्ष कई दलील दीं, लेकिन डीजीसी की दलील और साक्ष्य के आगे उनकी एक न चली। कोर्ट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलील और साक्ष्यों के आधार पर हरी सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed