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Mathura News: 25000 के इनामी हत्यारोपी की जमानत अर्जी खारिज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 15 Oct 2023 12:12 AM IST
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Bail application of murderer accused with reward of Rs 25,000 rejected
पुलिस ने बिहारी से किया था गिरफ्तार, 2004 से था फरार
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संवाद न्यूज एजेंसी
मथुरा। 25 हजार रुपए के इनामी बदमाश एवं हत्या के मुख्य आरोपी की जमानत अर्जी जिला जज आशीष गर्ग की अदालत ने खारिज कर दी है।
थाना कोसीकलां क्षेत्र स्थित एक फैक्ट्री में अभियुक्त लोकपाल चौकीदार का कार्य करता था। उसी के साथ सुरेश भी कार्य करता था। सितंबर 2004 में किसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। इस दौरान लोकपाल अपने साथी सुरेश की हत्या कर फरार हो गया। मुकदमे में लोकपाल, कृष्णवीर, प्रवीन व भोपाल को आरोपी बनाया गया। घटना के बाद से ही लोकपाल फरार चल रहा था, जबकि अन्य अभियुक्तों ने जमानत करा ली थी। लोकपाल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 25 हजार का इनाम घोषित किया। इसके बाद उसे बिहार के छपरा से गिरफ्तार कर लिया। प्रभारी डीजीसी क्राइम भीष्म दत्त तोमर ने बताया कि लोकपाल ने जमानत के लिए अर्जी लगाई गई थी, जिसे जिला जज अदालत ने खारिज कर दिया।
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